MP-INDORE: इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को रहेगा लॉकडाउन

दूध की सप्लाई रविवार को केवल प्रातः 10 बजे तक की जा सकेगी
पीएससी के छात्रों को शहर में आने-जाने एवं परीक्षा में शामिल होने की रहेगी छूट
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

इंदौर : राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु इंदौर शहर में रविवार को लॉकडाउन रखने के निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन के निेर्देशानुसार इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आज प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये गये हैं। कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा पूर्व में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक इन्दौर शहर में दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थान बंद करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं, उक्त आदेश को यथावत रखते हुए कोविड मरीजों की दिन-प्रतिदिन बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशानुसार इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। अर्थात शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक निरंतर लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। लॉकडाउन की अवधि के प्रतिबंध औद्योगिक ईकाईयों के श्रमिकों, कर्मियों एवं गतिविधियों पर नही लगेंगे तथा औद्यौगिक ईकाईयों के कच्चे माल तथा तैयार उत्पाद के परिवहन भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। चिकित्सा सुविधा हेतु तथा बीमार व्यक्तियों का परिवहन, एयरपोर्ट/ रेल्वे स्टेशन/ बस स्टेण्ड से आने जाने वाले यात्रियों, परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा जैसे पीएससी आदि के छात्रों को भी शहर में आने-जाने एवं परीक्षा में शामिल होने की छूट रहेगी, किन्तु शहर में अंदर चलने वाली सिटी बसें बंद रहेगी। पीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगी छात्रों की सुविधा हेतु पी.एस.सी कार्यालय की मांग अनुसार आवश्यक बसों को निर्धारित स्थानों पर एआईसीटीएसएल द्वारा चलाया जा सकेंगा।
इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन जैसे- बसों को शहर के अन्दर बाहर आने-जाने की छूट रहेगी। उक्त लॉकडाउन की अवधि में समस्त अस्पताल, दवाईयों की दुकानें खुल सकेंगी। दूध की सप्लाई रविवार को केवल प्रातः 10 बजे तक की जा सकेगी। इन्दौर शहर की समस्त मंडियां जैसे- चोईथराम मण्डी, छावनी एवं लक्ष्मीबाई अनाज मंडी बंद रहेगी तथा फल/सब्जी के ठेले/दुकान, राशन की दुकान आदि रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेगी।
विभिन्न ट्रांसपोर्ट नगर जैसे लोहामंडी, सियागंज, देवास नाका आदि भी शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, किन्तु सप्ताह के अन्य दिनों में यह ट्रांसपोर्ट नगर लोडिंग/अन-लोडिंग का कार्य रात्रि 10 बजे के बाद भी कर सकेंगे। ताकि सप्ताह के अन्य दिनों में व्यवसायिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। ये ट्रासपोर्ट नगर शनिवार 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
पीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र रविवार को काफी संख्या में इन्दौर शहर में आयेगे। इन परीक्षाओं का एडमिशन कार्ड दिखाकर यह छात्र अपने पालकों के साथ खुद के वाहन अथवा सार्वजनिक परिवहन बस/ट्रेन से बे रोक-टोक इन्दौर शहर में आ/जा सकेंगे।
समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जिनकी कोविड हेतु थानावार अथवा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ डयूटी लगी है, वह इस लॉकडाउन को रविवार प्रातः से ही प्रभावशील करेंगे।
रविवार को समस्त क्लब, बगीचे आदि प्रातः से ही बंद रहेंगे। शहर में अनावश्यक रूप से आवाजाही आमजन के द्वारा नहीं की जा सकेगी । अगर पुलिस द्वारा यह पाया जाता है कि अनावश्यक रूप से किसी के द्वारा आवाजाही की जा रही है, तो उस पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त पेट्रोल पम्प लॉकडाउन अवधी (शनिवार 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक) में बंद रहेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

 

 

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