Rs 10,000 fine for selling bad shoes

खराब जूता बेचने पर दस हजार रूपये हर्जाना और ब्याज सहित जूते की कीमत देने के आदेश

 

खराब जूता बेचने पर दस हजार रूपये हर्जाना और ब्याज सहित जूते की कीमत देने के आदेश

इन्दौर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इन्दौर के अध्यक्ष श्री बलाराम कुमार पालोदा एवं सदस्यगण श्रीमती साधना शर्मा एवं सुश्री निधि बारंगे ने प्रकरण क्रमांक 240/16 में दिनांक 01-06-2023 को आदेश पारित करते हुए कोलम्बस जूता कम्पनी व विक्रेता न्यू प्रफुल्ल स्पोर्ट्स महू के खराब जूता बनाने व बेचने पर जूते की कीमत 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित चुकाने एवं रूपये 5000/- जुर्माना एवं वाद व्यय रूपये 5000/- चुकाने के आदेश दिये है।
प्रकरण इस प्रकार है कि महू निवासी धर्मेन्द्र शुक्ला ने न्यू प्रफुल्ल स्पोर्ट्स महू स्थित दुकान से कोलम्बस शू कम्पनी का जूता दिनांक 27-08-2016 को रूपये 2000/- में खरीदा था। उक्त जूता कम्पनी के विज्ञापन से प्रभावित होकर खरीदा था। कम्पनी का विज्ञापन यह होता है। कि कम्पनी सर्वश्रेष्ठ जूता निर्माण करती है और जूता सालों साल चलता है, लेकिन जूता एक माह भी नहीं चला और अंगूठे और पंजे की साईड से फट गया और उसके चमड़े में दरार आ गई। जब धर्मेन्द्र ने उक्त घटना की शिकायत दुकानदार से की तो उसने गाली-गलौच और अभद्र व्यवहार कर भगा दिया और बोला तुम से जो बने कर लो, हमने तो बेच दिया, अब हम कुछ नही जानते। जिस पर धर्मेन्द्र शुक्ला ने अपने अभिभाषक हरीश शर्मा, जी.डी.आर्य, संजय पाराशर, अशोक कुमार देखने एवं शम्मी कदम के माध्यम से जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग, इन्दौर के समक्ष परिवाद पेश किया। माननीय आयोग द्वारा परिवाद के तथ्यों एवं दस्तावेजों को सहीं पाते हुए उक्त आदेश दिये तथा यह भी आदेश दिया कि उक्त जूते की कीमत व हर्जाने की राशि कम्पनी और दुकानदार संयुक्त अथवा पृथक-पृथक रूप से एक माह में अदा करें। फरियादी धर्मेन्द्र शुक्ला का आम उपभोक्ता से भी आग्रह है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और धोखाधड़ी व लुभावने विज्ञापनों के झांसे से बचे।

हरीश शर्मा (एडवोकेट)

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Date : 14 June 2023 Posted By : EDITOR
खराब जूता बेचने पर दस हजार रूपये हर्जाना और ब्याज सहित जूते की कीमत देने के आदेश
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खराब जूता बेचने पर दस हजार रूपये हर्जाना और ब्याज सहित जूते की कीमत देने के आदेश

इन्दौर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इन्दौर के अध्यक्ष श्री बलाराम कुमार पालोदा एवं सदस्यगण श्रीमती साधना शर्मा एवं सुश्री निधि बारंगे ने प्रकरण क्रमांक 240/16 में दिनांक 01-06-2023 को आदेश पारित करते हुए कोलम्बस जूता कम्पनी व विक्रेता न्यू प्रफुल्ल स्पोर्ट्स महू के खराब जूता बनाने व बेचने पर जूते की कीमत 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित चुकाने एवं रूपये 5000/- जुर्माना एवं वाद व्यय रूपये 5000/- चुकाने के आदेश दिये है।
प्रकरण इस प्रकार है कि महू निवासी धर्मेन्द्र शुक्ला ने न्यू प्रफुल्ल स्पोर्ट्स महू स्थित दुकान से कोलम्बस शू कम्पनी का जूता दिनांक 27-08-2016 को रूपये 2000/- में खरीदा था। उक्त जूता कम्पनी के विज्ञापन से प्रभावित होकर खरीदा था। कम्पनी का विज्ञापन यह होता है। कि कम्पनी सर्वश्रेष्ठ जूता निर्माण करती है और जूता सालों साल चलता है, लेकिन जूता एक माह भी नहीं चला और अंगूठे और पंजे की साईड से फट गया और उसके चमड़े में दरार आ गई। जब धर्मेन्द्र ने उक्त घटना की शिकायत दुकानदार से की तो उसने गाली-गलौच और अभद्र व्यवहार कर भगा दिया और बोला तुम से जो बने कर लो, हमने तो बेच दिया, अब हम कुछ नही जानते। जिस पर धर्मेन्द्र शुक्ला ने अपने अभिभाषक हरीश शर्मा, जी.डी.आर्य, संजय पाराशर, अशोक कुमार देखने एवं शम्मी कदम के माध्यम से जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग, इन्दौर के समक्ष परिवाद पेश किया। माननीय आयोग द्वारा परिवाद के तथ्यों एवं दस्तावेजों को सहीं पाते हुए उक्त आदेश दिये तथा यह भी आदेश दिया कि उक्त जूते की कीमत व हर्जाने की राशि कम्पनी और दुकानदार संयुक्त अथवा पृथक-पृथक रूप से एक माह में अदा करें। फरियादी धर्मेन्द्र शुक्ला का आम उपभोक्ता से भी आग्रह है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और धोखाधड़ी व लुभावने विज्ञापनों के झांसे से बचे।

हरीश शर्मा (एडवोकेट)

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