पंजाब के पूर्व DGP पर बेटे की हत्या का केस दर्ज : मंत्री रहीं पत्नी रजिया सुल्ताना और परिवार के तीन सदस्य आरोपी, बेटे का पुराना वीडियो वायरल
पंजाब के पूर्व DGP पर बेटे की हत्या का केस दर्ज : मंत्री रहीं पत्नी रजिया सुल्ताना और परिवार के तीन सदस्य आरोपी, बेटे का पुराना वीडियो वायरल
पंचकूला | हरियाणा के पंचकूला में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी, पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना पर अपने बेटे अकील अख्तर (35) की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में मुस्तफा, रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी और बहू को भी आरोपी बनाया है। यह मामला तब सामने आया जब अकील की मौत के बाद उसका 27 अगस्त 2025 का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसने अपने पिता और पत्नी पर अवैध संबंधों और हत्या की साजिश का गंभीर आरोप लगाया था। 16 अक्टूबर की देर रात पंचकूला के सेक्टर-4 में अकील अख्तर की मौत हो गई थी। परिवार ने दावा किया था कि यह दवाओं के ओवरडोज़ से हुई मौत है। प्रारंभिक तौर पर मामला प्राकृतिक बताया गया, लेकिन दो दिन बाद अकील का पुराना वीडियो सामने आने से कहानी पलट गई।
वीडियो में अकील ने कहा था — “मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता और मेरी पत्नी के बीच रिश्ता है। वो मेरी पत्नी थी, पर शादी जैसे डैड से की गई हो। अब पूरा परिवार मेरे खिलाफ है। वो लोग मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं।”
वीडियो सामने आने के बाद मालेरकोटला निवासी शमशुद्दीन, जो अकील के करीबी बताए जा रहे हैं, ने पंचकूला पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी। उसी शिकायत के आधार पर यह हत्या की FIR दर्ज की गई।
शिकायत में दर्ज तीन अहम बातें
परिवारिक विवाद और धमकियां : शिकायतकर्ता शमशुद्दीन के मुताबिक, अकील का अपने परिवार से लंबे समय से विवाद चल रहा था। वह पंचकूला के मनसा देवी मंदिर के पास सेक्टर-4 में रहता था और अपने परिवार से अलग रहता था।
वीडियो में लगाए गंभीर आरोप : 27 अगस्त को अकील ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि उसके पिता मोहम्मद मुस्तफा और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी मां, बहन और पत्नी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और उसे या तो मार डालने या झूठे केस में फंसाने की योजना बना रहे हैं।
अचानक मौत और जांच की मांग : शिकायत में कहा गया कि वीडियो पोस्ट करने के कुछ ही हफ्तों बाद अकील की संदिग्ध मौत हो गई, जो महज संयोग नहीं हो सकती। इसीलिए उसकी मौत की स्वतंत्र जांच जरूरी है।
पुलिस की कार्रवाई
पंचकूला पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 20 अक्टूबर की देर रात मनसा देवी कांप्लेक्स थाना में मामला दर्ज किया। केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और 61 (साजिश व आपराधिक इरादा) के तहत दर्ज हुआ।
