निवेशकों के लिए सावधानी, निवेशकों के हित में जारी
निवेशकों के लिए सावधानी, निवेशकों के हित में जारी
Mumbai: एक्सचेंज के संज्ञान में लाया गया है कि “आर्यन” (मोबाइल नंबर 7084573803 के माध्यम से परिचालन) और “नवीन सरोहा” (मोबाइल नंबर 9811280086 के माध्यम से परिचालन) नामक व्यक्ति प्रतिभूति बाजार संबंधी सुझाव, शेयर बाजार में निवेश पर सुनिश्चित/गारंटीकृत रिटर्न प्रदान कर रहे हैं, और निवेशकों से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड साझा करने का अनुरोध करके उनके ट्रेडिंग खातों को संभालने की पेशकश कर रहे हैं। निवेशकों को आगाह किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/आश्वासित/गारंटीकृत रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा दी जाने वाली किसी भी योजना/उत्पाद की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। इसके अलावा, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ट्रेडिंग क्रेडेंशियल जैसे यूजर आईडी/पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त व्यक्ति/संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और उसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker लिंक के तहत “अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता करें” की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, निवेशकों से/उन्हें पैसे प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए क्लाइंट बैंक खातों के रूप में नामित नामित बैंक खाते, जैसा कि ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताया गया है, को भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किया गया है।
एक्सचेंज द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों की समेकित सूची एनएसई की वेबसाइट पर
https://www.nseindia.com/invest/advisory-for-investors लिंक पर उपलब्ध है।
ऐसी प्रतिबंधित योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसी योजनाएं एक्सचेंज द्वारा न तो अनुमोदित हैं और न ही समर्थित हैं। निवेशक कृपया ध्यान दें कि ऐसी निषिद्ध योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निवेशकों के लिए निम्नलिखित में से कोई भी उपाय उपलब्ध नहीं होगा:
1. एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निवेशक संरक्षण के लाभ
2. एक्सचेंज विवाद समाधान तंत्र
3. एक्सचेंज द्वारा प्रशासित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र
निवेशकों को उपरोक्त बातों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।