MP: गरीबों के लिये कोरोना (Corona) का नि:शुल्क उपचार , मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य

 

मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू– मंत्री सिलावट

इंदौर : इंदौर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस कोरोना महामारी आपदा में प्रदेश के समस्त गरीब परिवारों के लिये एक राहतभरा निर्णय है। मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्डधारी परिवारों को आयुष्मान भारत ‘निरामयम्’ योजना के तहत राज्य शासन से संबद्ध शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क कोविड उपचार की सुविधा मिलेगी। इंदौर जिले में वर्तमान में लगभग 9 लाख 50 हजार आयुष्मान कार्डधारी है, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत कोरोना बीमारी से ग्रसित होने पर निःशुल्क ईलाज की पात्रता होगी। इस योजना के तहत वर्तमान में इंदौर जिले में 688 आयुष्मान कार्डधारक उपचाररत है, जिन पर राज्य शासन द्वारा लगभग 91 लाख 32 हजार 550 रूपये खर्च किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत इंदौर जिले के 77 अस्पताल, जो मेडिसिन विशेषज्ञता रखते हैं, को तीन माह के लिये अस्थायी संबद्धता दी गई है, ताकि इन अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारियों का निःशुल्क उपचार सुनिश्चित किया जा सके । इन 77 अस्पतालों में आयुष्मान योजना अंतर्गत कुल 1013 बेड्स पात्र हितग्राहियों के लिये आरक्षित किये गये हैं, जिसमें: आई.सी.यू./ एच.डी.यू. बेड्स की संख्या 459, ऑक्सीजन बेड्स 326 और आईसोलेशन बेड्स संख्या 228। वर्ष 2021-22 के लिये इस योजना के तहत विशेष जांचों जैसे सी.टी.स्केन/ एम.आर.आई./ बायोप्सी इत्यादि हेतु पैकेज की अधिकतम सीमा राशि 5 हजार रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष को संशोधित कर कोविड-19 के उपचार हेतु भर्ती पात्र हितग्राहियों के लिये राशि 5 हजार रूपये प्रति हितग्राही किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत कोविड-19 के उपचार हेतु आयुष्मान पैकेज दरों में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मंत्री सिलावट ने कहा है कि आयुष्मान योजना के कार्डधारियों के कोविड उपचार के लिये चिन्हित आयुष्मान अस्पतालों में सुगमता पूर्वक प्रवेश एवं उपचार हेतु नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो निरंतर कार्य करेंगे एवं फोन पर उपलब्ध रहेंगे । आयुष्मान भारत के पात्र हितग्राहियों की कोविड उपचार से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर एक विशेष सेल का गठन किया गया है, जो प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुये शिकायत का यथोचित निराकरण करना सुनिश्चित करेगी । आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखने वाले ऐसे परिवार जिनके पास आयुष्मान कार्ड नही है और उन्हें कोविड होने के कारण उपचार की आवश्यकता है, ऐसे मरीजों का भी निःशुल्क ईलाज किया जाएगा। ऐसे मरीज के भर्ती होने के पश्चात तीन दिवस के भीतर मरीजों के परीजनों द्वारा मरीज का आयुष्मान कार्ड बनवाकर अस्पताल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एसे मरीजों के कार्ड बनाने के लिये समस्त अस्पताल में एक ‘आयुष्मान मित्र’ एवं ‘हेल्प डेस्क’ की व्यवस्था भी की गई है।

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