Coronavirus: गांवों में तेजी से फैल रहा कोरोना, जारी दिशा निर्देश

 

नई दिल्ली। कोरोनावायरस कहर के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में पाबंदियों का असर दिखने लगा है। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने रविवार को ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने बताया कि अब धीरे-धीरे पेरी-अर्बन, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी कोरोना का फैलाव देखा जा रहा है। दिशानिर्देश जारी करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन क्षेत्रों में कोविड -19 के खिलाफ जंग को तेज करने के लिए समुदायों को सक्षम करने और सभी स्तरों पर प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि हर गांव में, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) की मदद से आशा द्वारा समय-समय पर इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी / गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (आईएलआई / एसएआरआई) के लिए सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए।
जारी दिशा निर्देश
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टेलीकंसल्टेशन से संक्रमण कै फैलाव और ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोविड सेंटर्स अलॉट करने की सिफारिश करें।
सामुदायिक अधिकारियों को एंटीजन टेस्ट की ट्रेनिंग, और आरएटी किट को स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराए जाएं।
टेस्ट ना होने तक मरीज को होम आइसोलेट करने की व्यवस्था।
जिन मरीजों में कम लक्षण है उनमें कोरोना का खतरा ज्यादा, इसलिए उन्हें दूरी बनाकर और मास्क लगाए रहने की जरूरत।
कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जाए। इसके लिए इंटीग्रेटेड सर्विलेंस प्रोग्राम्स की गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत
ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड सेंटर्स बनाए जाने के निर्देश
इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की निगरानी में कोविड केयर सेंटर, स्कूल, कम्युनिटी हॉल, मैरेज हॉल और पंचायत के भवनों में बनाने के निर्देश
उचित मूल्य की दुकानें लंबी अवधि के लिए खुलेंगी
केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में जारी लॉकडाउन को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को लंबी अवधि तक खुले रखने का अनुरोध किया है। यह भी कहा गया है कि सभी उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्नों को दिन भर कोविड मानदंडों का पालन करते हुए लाभार्थियों को सामान वितरित करेंगी।

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