आरबीआई ने AU SFB के यूनिवर्सल बैंक ट्रांज़िशन की ओर बढ़ने के लिए NOFHC मानकों में ढील दी
आरबीआई ने AU SFB के यूनिवर्सल बैंक ट्रांज़िशन की ओर बढ़ने के लिए NOFHC मानकों में ढील दी
AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की इन-प्रिंसिपल मंजूरी पर अद्यतन
मुंबई : AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक (AU SFB) ने 7 मार्च को किए गए एक्सचेंज फ़ाइलिंग के माध्यम से बताया कि बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन की प्रक्रिया के संबंध में संशोधित संचार प्राप्त हुआ है। RBI ने इससे पहले 7 अगस्त 2025 को परिवर्तन के लिए इन-प्रिंसिपल अनुमोदन प्रदान किया था, जिसकी वैधता अवधि 18 महीने थी। इन-प्रिंसिपल अनुमोदन के तहत RBI ने यह शर्त रखी थी कि परिवर्तित यूनिवर्सल बैंक में प्रमोटर्स/प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी एक नॉन-ऑपरेटिव फ़ाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (NOFHC) के माध्यम से ही रखी जाएगी। 6 मार्च 2026 को जारी अपने पत्र के माध्यम से RBI ने अब इस शर्त को संशोधित कर दिया है। अद्यतन निर्देशों के अनुसार, NOFHC संरचना केवल तभी आवश्यक होगी, जब परिवर्तित यूनिवर्सल बैंक या उसके प्रमोटर/प्रमोटर समूह भविष्य में किसी नई समूह इकाई की स्थापना का प्रस्ताव रखेंगे।
AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक, अपने बोर्ड के मार्गदर्शन में और निर्धारित समयसीमा के भीतर, यूनिवर्सल बैंक के अंतिम लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की दिशा में प्रगति करता रहेगा। अंतिम लाइसेंस का अनुदान RBI द्वारा संबंधित नियामकीय दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुपालन के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।
यह अद्यतन SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियमन 30 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों में विधिवत दाखिल कर दिया गया है।
