Madhya Pradesh: अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिये 50 लाख रूपये तक का मिलेगा लोन
अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिये 50 लाख रूपये तक का मिलेगा लोन
जिले में इस वर्ष अनुसूचित जाति के लगभग एक हजार युवाओं को किया जायेगा लाभान्वित
इंदौर – राज्य शासन के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये 50 लाख रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिले में इस वर्ष अनुसूचित जाति के लगभग एक हजार युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति इंदौर के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना में 199 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के तहत एक लाख रूपये से लेकर 50 लाख रुपये तक ऋण उद्योग परियोजनाओं के लिये दिया जायेगा। इसी तरह एक लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का ऋण सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु दिया जायेगा। इसके लिये आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिये। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। योजना में वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान वितरित शेष ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा।
इसी तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 724 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य है। इस योजनान्तर्गत 10 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक का ऋण सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु ऋण दिया जायेगा। इसके लिये आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होना जरूरी है। आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना में ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा।
संत रविदास स्वरोजगार योजना और डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक अधिकृत एम.पी. ऑनलाईन सेंटर पर जाकर वेबसाईट https://samast.mponline.gov.in/ पर आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के पश्चात जिला अंत्यावसायी कार्यालय के रूम नं. 205 कलेक्टोरेट कार्यालय इंदौर में आवेदन की प्रति के साथ सम्पर्क कर सकते हैं।