जरूरत पड़ने पर इमरान खान को एम्बुलेंस में लाओ : लाहौर कोर्ट
लाहौर। लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने आदेश दिया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को अगर वह घायल हो गए हैं और चल नहीं सकते हैं तो एंबुलेंस में लेकर आना चाहिए, क्योंकि वह एक मामले में प्रोटेक्टिव बेल चाहते हैं। जियो न्यूज ने बताया कि, न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख की यह टिप्पणी बुधवार को तब आई जब उन्होंने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए खान के खिलाफ दर्ज एक मामले में सुरक्षात्मक जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद में आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) द्वारा इसी मामले में उनकी जमानत खारिज करने के बाद पीटीआई प्रमुख ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। ईसीपी द्वारा तोशखाना के फैसले की घोषणा के बाद पिछले साल अक्टूबर में पीटीआई नेता पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके कारण देशव्यापी विरोध हुआ था। 3 नवंबर को एक रैली के दौरान वजीराबाद में हत्या के प्रयास में घायल होने के बाद खान चिकित्सा आधार पर जमानत पर थे।