Aditya Birla Capital will give 15000 rupees compensation to the

बीमा कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल उपभोक्ता को देगी 15000 रुपए मुआवजा

बीमा कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल उपभोक्ता को देगी 15000 रुपए मुआवजा

चंडीगढ़। बीमा धारकों के साथ होने वाली ज्यादती पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 चंडीगढ़ ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस को आदेश दिया है कि वह बीमाधारक संजीव राणा को उनका मेडिकल खर्च लौटाए और मानिसक उत्पीड़न के लिए मुआवजा भी दे।
सैक्टर 38 वैस्ट, डड्डूमाजरा निवासी संजीव राणा का है, जिन्होंने एक्टिव एश्योर डायमंड नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर लिया था। अप्रैल 2024 में उन्हें अचानक गंभीर डिहाइड्रेशन और क्रिएिटनिन बढ़ने की समस्या हुई, जिसके चलते उन्हें मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल मोहाली में भर्ती होना पड़ा।
अस्पताल द्वारा बीमा कंपनी को क्लेम भेजा गया, लेकिन आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस ने यह कहते हुए दावे को खारिज कर दिया कि मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं थी और इलाज ओपीडी में ही हो सकता था। संजीव राणा ने बीमा कंपनी के इस फैसले को चुनौती देते हुए उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि बीमा कंपनी ने मनमाने ढंग से दावे को अस्वीकार किया और यह तय करने का अधिकार सिर्फ इलाज करने वाले डॉक्टर के पास होता है कि मरीज को भर्ती करने की जरूरत है या नहीं। आयोग के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह सिद्धू और सदस्य बृज मोहन शर्मा ने इस मामले में बीमा कंपनी को 54,228 की राशि ब्याज सहित चुकाने और 15,000 का अतिरिक्त हर्जाना देने का आदेश दिया।

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