डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रुप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध

डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रुप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध

इंदौर – इन्दौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु पेट्रोल पंप से डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रुप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किये गये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 6 मई 2025 तक लागू रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

वॉल्वो कार इंडिया ने नई XC90 को लॉन्च किया

वॉल्वो कार इंडिया ने नई XC90 को लॉन्च किया: अब बेमिसाल फीचर्स और डिज़ाइन अपग्रेड के साथ फ्लैगशिप SUV हो गया है और भी बेहतर इसकी कीमत 1,02,89,900 रुपये होगी, मार्च 2025 से डिलीवरी शुरू होगी नई दिल्ली : वॉल्वो कार इंडिया ने आज लग्जरी SUVs के लिए एक नई मिसाल कायम करने वाली अपनी […]

Madhya Pradesh – Indore: इंदौर में रंग पंचमी पर 19 मार्च को निकलेगी रंगारंग गेर

 Madhya Pradesh – Indore: इंदौर में रंग पंचमी पर 19 मार्च को निकलेगी रंगारंग गेर व्यवस्थाओं को जिला प्रशासन, पुलिस और आयोजकों के संयुक्त प्रयासों से बनाया जायेगा और अधिक बेहतर गेर की व्यवस्थाओं को लेकर आयोजकों के साथ प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक सम्पन्न इंदौर : इंदौर में आगामी 19 मार्च को […]