डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रुप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध
डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रुप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध
इंदौर – इन्दौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु पेट्रोल पंप से डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रुप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किये गये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 6 मई 2025 तक लागू रहेगा।