Terrorist Tahawwur Rana's judicial custody extended

आंतकी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ी

आंतकी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आंतकी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। राणा की अगली कोर्ट पेशी 9 जुलाई को होगी। इसका अर्थ है कि राणा को अब 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। शुक्रवार को सुरक्षा कारणों से आंतकी राणा को वर्चुअल मोड के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। राणा के वकील ने उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। दलीलों पर गौर करते हुए कोर्ट ने तिहाड़ के अधिकारियों को 9 जून तक मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान राणा ने अपने परिवार से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। बताया गया हैं कि मास्टरमाइंड राणा ने परिवार से बातचीत के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। राणा की अर्जी पर कोर्ट 9 जून को सुनवाई करेगा। जब राणा को एनआईए ने हिरासत में लिया गया तब उसने परिवार से बात करने की इच्छा जाहिर की थी। राणा के वकील ने तर्क दिया था कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर राणा का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बातचीत करे। राणा का परिवार उसकी भलाई को लेकर चिंतित है।
इसके पहले 24 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज किया था। एनआईए द्वारा उसकी याचिका का विरोध करने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया था।

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Date : 07 June 2025 Posted By : EDITOR
आंतकी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ी
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आंतकी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आंतकी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। राणा की अगली कोर्ट पेशी 9 जुलाई को होगी। इसका अर्थ है कि राणा को अब 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। शुक्रवार को सुरक्षा कारणों से आंतकी राणा को वर्चुअल मोड के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। राणा के वकील ने उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। दलीलों पर गौर करते हुए कोर्ट ने तिहाड़ के अधिकारियों को 9 जून तक मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान राणा ने अपने परिवार से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। बताया गया हैं कि मास्टरमाइंड राणा ने परिवार से बातचीत के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। राणा की अर्जी पर कोर्ट 9 जून को सुनवाई करेगा। जब राणा को एनआईए ने हिरासत में लिया गया तब उसने परिवार से बात करने की इच्छा जाहिर की थी। राणा के वकील ने तर्क दिया था कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर राणा का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बातचीत करे। राणा का परिवार उसकी भलाई को लेकर चिंतित है।
इसके पहले 24 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज किया था। एनआईए द्वारा उसकी याचिका का विरोध करने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया था।

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