MP: लॉकडाउन में होली और शब-ए-बारात सांकेतिक रूप से मनाये जायेंगे - Update Now News

MP: लॉकडाउन में होली और शब-ए-बारात सांकेतिक रूप से मनाये जायेंगे

भोपाल : प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संख्या में दिनों-दिन हो रही बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, बैतूल और खरगोन में 28 मार्च को रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा। इन शहरों में लॉकडाउन के मद्देनजर होली और शब-ए-बारात को सांकेतिक रूप से मनाये जाने की ही अनुमति दी जा सकेगी। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये नवीन अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि जिन जिलों में प्रतिदिन औसतन 20 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वहाँ शादी समारोह में 50 और अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। साथ ही उठावने और मृत्यु भोज इत्यादि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पायेंगे। नवीन निर्देशों अनुसार स्वीमिंग पूल, जिम और सिनेमा-घर बंद रहेंगे। बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत, अधिकतम 100 व्यक्ति ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकेंगे। रेस्टॉरेंट में खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परंतु रेस्टॉरेंट खाने के पार्सल प्रदाय कर सकेंगे। लॉकडाउन वाले सातों जिलों में डिस्ट्रिक क्रॉयसिस मैनेजमेंट कमेटी धार्मिक स्थलों में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिये प्रतिबंध लगाने और लॉकडाउन की अवधि में परिवर्तन करने संबंधी निर्णय लेने के लिये अधिकृत रहेगी।
नवीन निर्देशानुसार इंदौर, भोपाल और जबलपुर के अतिरिक्त छिंदवाड़ा, रतलाम, बैतूल और खरगोन में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने-जाने की छूट रहेगी। इस छूट में विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी सम्मिलित रहेंगे। उक्त सातों शहरों में स्कूलों एवं कॉलेजों में 31 मार्च, 2021 तक शिक्षण बंद रहेगा। समस्त परीक्षाएँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित होंगी।
कोविड केस का औसत 20 से कम होने पर कमेटी लेगी निर्णय
डॉ. राजौरा ने बताया कि नवीन निर्देशानुसार साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस प्रतिदिन औसतन 20 से कम आने वाले जिलों में जन-सुनवाई को स्थगित रखने, विवाह, अंतिम संस्कार जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता करने वाले लोगों की संख्या के निर्धारण संबंधी निर्णय डिस्ट्रिक क्रॉइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लिये जा सकेंगे।
रविवार को कोषालय एवं पंजीयक कार्यालय खुलेंगे
डॉ. राजौरा ने बताया कि नवीन निर्देशानुसार आगामी रविवार 28 मार्च को सभी जिलों में शासकीय कोषालय, उप कोषालय, पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे। उपरोक्त कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन को प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा।
परिजनों के साथ मनायें त्यौहार
डॉ. राजौरा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशानुसार नागरिकों से होली का त्यौहार अपने परिजनों के साथ ही मनाये जाने की अपील की गई है। इससे सभी नागरिकों का संक्रमण से बचाव हो सकेगा। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गेर, मेले में सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।

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Date : 26 March 2021 Posted By : EDITOR
MP: लॉकडाउन में होली और शब-ए-बारात सांकेतिक रूप से मनाये जायेंगे
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भोपाल : प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संख्या में दिनों-दिन हो रही बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, बैतूल और खरगोन में 28 मार्च को रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा। इन शहरों में लॉकडाउन के मद्देनजर होली और शब-ए-बारात को सांकेतिक रूप से मनाये जाने की ही अनुमति दी जा सकेगी। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये नवीन अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि जिन जिलों में प्रतिदिन औसतन 20 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वहाँ शादी समारोह में 50 और अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। साथ ही उठावने और मृत्यु भोज इत्यादि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पायेंगे। नवीन निर्देशों अनुसार स्वीमिंग पूल, जिम और सिनेमा-घर बंद रहेंगे। बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत, अधिकतम 100 व्यक्ति ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकेंगे। रेस्टॉरेंट में खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परंतु रेस्टॉरेंट खाने के पार्सल प्रदाय कर सकेंगे। लॉकडाउन वाले सातों जिलों में डिस्ट्रिक क्रॉयसिस मैनेजमेंट कमेटी धार्मिक स्थलों में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिये प्रतिबंध लगाने और लॉकडाउन की अवधि में परिवर्तन करने संबंधी निर्णय लेने के लिये अधिकृत रहेगी।
नवीन निर्देशानुसार इंदौर, भोपाल और जबलपुर के अतिरिक्त छिंदवाड़ा, रतलाम, बैतूल और खरगोन में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने-जाने की छूट रहेगी। इस छूट में विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी सम्मिलित रहेंगे। उक्त सातों शहरों में स्कूलों एवं कॉलेजों में 31 मार्च, 2021 तक शिक्षण बंद रहेगा। समस्त परीक्षाएँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित होंगी।
कोविड केस का औसत 20 से कम होने पर कमेटी लेगी निर्णय
डॉ. राजौरा ने बताया कि नवीन निर्देशानुसार साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस प्रतिदिन औसतन 20 से कम आने वाले जिलों में जन-सुनवाई को स्थगित रखने, विवाह, अंतिम संस्कार जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता करने वाले लोगों की संख्या के निर्धारण संबंधी निर्णय डिस्ट्रिक क्रॉइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लिये जा सकेंगे।
रविवार को कोषालय एवं पंजीयक कार्यालय खुलेंगे
डॉ. राजौरा ने बताया कि नवीन निर्देशानुसार आगामी रविवार 28 मार्च को सभी जिलों में शासकीय कोषालय, उप कोषालय, पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे। उपरोक्त कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन को प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा।
परिजनों के साथ मनायें त्यौहार
डॉ. राजौरा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशानुसार नागरिकों से होली का त्यौहार अपने परिजनों के साथ ही मनाये जाने की अपील की गई है। इससे सभी नागरिकों का संक्रमण से बचाव हो सकेगा। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गेर, मेले में सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।

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