FCRA संशोधन बिल 2026 पर क्यों मचा बवाल? चर्च और ईसाई संगठनों ने क्यों किया विरोध, जानें पूरी बात
FCRA संशोधन बिल 2026 पर क्यों मचा बवाल? चर्च और ईसाई संगठनों ने क्यों किया विरोध, जानें पूरी बात
नई दिल्ली: केंद्र सरकार अगले सप्ताह लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA Amendment Bill 2026) पेश कर सकती है। इस बीच देश के कई चर्च और ईसाई संगठन इस प्रस्तावित कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल उनके संस्थानों को निशाना बनाता है और उनके अधिकारों पर असर डाल सकता है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य विदेशी फंडिंग को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है।
चर्च और ईसाई संगठन क्यों कर रहे हैं विरोध?
ईसाई संगठनों की सबसे बड़ी चिंता बिल के उस प्रावधान को लेकर है, जिसमें सरकार को एक ‘डिज़िग्नेटेड अथॉरिटी’ या नामित प्राधिकरण नियुक्त करने का अधिकार दिया जाएगा। अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता है, वह स्वयं लाइसेंस छोड़ देती है या उसका नवीनीकरण नहीं होता, तो यह प्राधिकरण उस संस्था के प्रबंधन और विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकेगा। देश में कई ईसाई संस्थाएं स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और सामुदायिक केंद्र चलाती हैं। इन संस्थाओं का कहना है कि उनके कई सामाजिक सेवा कार्य विदेशी सहायता पर निर्भर हैं। उनका मानना है कि यदि यह बिल लागू हुआ तो इन सेवाओं पर सीधा असर पड़ सकता है और लोगों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।
