एमएस धोनी के 100 करोड़ रुपये मानहानि केस में पुलिस अधिकारी को झटका
New Delhi : मद्रास हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर को आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार (G Sampath Kumar) की उन पर चल रहे मानहानि केस पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया. संपत कुमार पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मानहानि का केस कर रखा है. जस्टिस एन शेषशायी ने फैसला देते हुए कहा कि इस समय किसी भी तरह का आदेश देने से 2014 से चल रहे मुख्य केस के आगे बढ़ने पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा. यह टिप्पणी करते हुए उन्होंने याचिका खारिज कर दी. धोनी ने 2014 में 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस किया था. धोनी की तरफ से दायर मानहानि याचिका में कहा गया कि एक टीवी मीडिया कंपनी और बाकी लोगों ने कथित तौर पर छवि खराब करने वाली खबर चलाई जिसमें कहा गया कि वह आईपीएल मैचों में मैच व स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी में शामिल थे. उन्होंने जी संपत कुमार समेत मानहानि के मामले में शामिल आरोपियों पर बयान देने और उन्हें छापने पर रोक लगाने की मांग की थी. संपत कुमार आईपीएल सट्टेबाजी मामले की जांच में शामिल रहे थे.