विधानसभा निर्वाचन-2023 indore : इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पेड न्यूज के लिये लेना होगी अनुमति

 

 

निर्वाचन के दौरान इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों, समाचारों और पेड न्यूज पर रखी जायेगी निगरानी

मीडिया की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

इंदौर। भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार इंदौर जिले में मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से निर्वाचन के दौरान इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों, समाचारों और पेड न्यूज पर सतत निगरानी रखी जा रही हैं। इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के लिये पूर्व अनुमति लेना होगी। प्रिंट मीडिया के संबंध में मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले तक की अवधि में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिये पूर्व अनुमति ली जाना होगी। यह जानकारी आज यहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मीडिया एवं राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक दिवसीय कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला में सिनमाघरों और एफ.एम. रेडियो के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस कार्यशाला में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी तथा संयुक्त संचालक जनसंपर्क डॉ. आर.आर. पटेल, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यशाला में निर्वाचन के दौरान विज्ञापनों समाचारों और पेड न्यूज पर सतत निगरानी रखने के लिये की गई व्यवस्थाओं संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निदेर्शों, नियम आदि के संबंध में भी बताया गया। सभी से कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने अपेक्षा की कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिये उक्त संबंध में जारी दिशा निदेर्शों नियम आदि का पालन करें। उन्होंने सभी मीडिया से जुडें प्रतिनिधियों से अपील की कि वे जिले में अधिक से अधिक मतदान के लिये मतदाताओं को प्रेरित करने के लिये अपने-अपने स्तर पर प्रयास करें। उन्होंने इस संबंध में चलाये जा रहे स्वीप अभियान की जानकारी दी और अभियान में सहभागी बनने का आव्हान किया। उन्होंने जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराये जाने के संबंध में की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया। इस अवसर पर बताया गया कि 9 अक्टूबर से विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही इस प्रकोष्ठ का कार्य शुरू हो गया है। विधानसभा निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज संबंधी मामलों, प्रिंट मीडिया में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में प्रसारित खबरों की 24 घंटे सतत् मॉनिटरिंग/रिकॉर्डिंग की जा रही है। न्यूज मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं पेड न्यूज के मामलों सहित अन्य सभी कार्यों के लिये अलग-अलग दल गठित कर उनके प्रभारी नियुक्त किये गये हैं।

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