Delhi Excise Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को बड़ा झटका
Delhi Excise Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को बड़ा झटका
ED की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया 17 फरवरी का समन
नई दिल्ली। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी, 2024 के लिए समन जारी किया। दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया है. गौरतलब है कि 2 फरवरी को, वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए, यह पांचवीं बार है जब वह ईडी के समन का जवाब देने में विफल रहे। इससे पहले उन्होंने 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए चार समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था।
बीजेपी ने साधा निशाना
ईडी की शिकायत पर 17 फरवरी को दिल्ली की अदालत द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं, “…आज, अरविंद केजरीवाल, कानून से बच नहीं सकते। नैतिक आधार पर, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि आपने अपनी प्रतिबद्धता बदल दी है।” भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आपकी लड़ाई…
