ED Action On Arvind Kejriwal: लगातार ईडी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दर्ज कराई एक और शिकायत

ED Action On Arvind Kejriwal: लगातार ईडी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दर्ज कराई एक और शिकायत

 

लगातार ईडी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दर्ज कराई एक और शिकायत

नई दिल्ली। शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पीछा कर रहा है, जिन्होंने अब तक एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। ईडी ने केजरीवाल को आठ बार समन जारी किया है, लेकिन हर बार आप संयोजक ने समन को नजरअंदाज कर दिया। नतीजतन, प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में उनके व्यवहार को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की है। इस मामले में एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा कल सुनवाई करेंगी।
ईडी के आठवें समन के बाद अरविंद केजरीवाल सोमवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए और उन्होंने 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने की इच्छा जताई. ईडी के सूत्रों ने बताया कि एजेंसी केजरीवाल के जवाब की समीक्षा कर रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि एजेंसी केजरीवाल को डिजिटल रूप से पेश होने की अनुमति नहीं दे सकती और पूछताछ के लिए नौवां समन जारी कर सकती है। केजरीवाल ने मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई न्यायिक कार्यवाही के समान है। उन्होंने जोर देकर कहा, “इसका मतलब है कि एजेंसी एक अदालत की तरह है। अदालत में, किसी भी पक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने की अनुमति है। अगर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कह रहा हूं, जो मेरा अधिकार है, तो मुझे उम्मीद है कि वे इसकी अनुमति देंगे। केजरीवाल ने ईडी के समन को “अवैध” करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एजेंसी उनकी उपस्थिति का सीधा प्रसारण करने का निर्णय लेती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, ”यह मेरी मांग नहीं है, लेकिन अगर ईडी चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।” केजरीवाल का मानना है कि ईडी द्वारा जारी समन “अवैध” है, फिर भी वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके सामने पेश होने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा, “हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही हम कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।” केजरीवाल ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा उद्धृत कारणों के आधार पर अन्य मामलों में ईडी के नोटिस को खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया, ”अगर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है तो इस मामले में भी (शराब नीति घोटाले के संबंध में) ईडी के ये नोटिस अमान्य हैं।”

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