फिर जेल जाएंगे हेमंत सोरेन? ED ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कहा – हाईकोर्ट का आदेश गैरकानूनी
रांची/नई दिल्ली. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी ने हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को गैरकानूनी बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है. सीएनएन न्यूज 18 के मुताबिक, ईडी ने कहा है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी पक्षपातपूर्ण है. हाईकोर्ट ने कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. यह खबर ऐसे समय आई है जब हेमंत सोरेन सरकार ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल किया है. हेमंत सोरेन कैबिनेट का आज विस्तार भी किया गया. पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और झामुमो नीत गठबंधन के 10 अन्य नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली. इससे पहले, चार जुलाई को जेएमएक के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. एक दिन पहले तीन जुलाई को चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. हेमंत सोरेन को 28 जून को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. जमानत मिलने के बाद सोरेन 5 माह बाद जेल से रिहा हुए थे. ईदी ने 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से कुछ समय पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
ईडी ने किया था जमानत का विरोध
हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि पूर्व सीएम के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है. जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी. ईडी की ओर से वकील एसवी राजू ने हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं. उन्हें जमानत मिली तो वे राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं.
झारखंड में इस साल के अंत में होना है विधानसभा चुनाव
झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 76 विधायक हैं. हेमंत सोरेन ने तीन जुलाई को सरकार बनाने का दावा पेश किया था. सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन ने राज्यपाल को 44 विधायकों की समर्थन सूची सौंपी थी. झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है.