Home Minister Amit Shah issued new rules of CAA law

Citizenship Law:  गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किए CAA कानून के नए नियम

 

Citizenship Law:  गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किए CAA कानून के नए नियम

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय की ओर से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना जारी होने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने इसके क्रियान्वयन के नियम जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने नागरिकता हासिल करने के लिए एक फॉर्म भी पेश किया है। भारत सरकार 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों – को भारतीय नागरिकता देना शुरू करेगी।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पलायन करने वाले गैर-मुस्लिमों को पहले इन तीन देशों में से किसी एक में अपना निवास साबित करना होगा। इसके लिए, उन्हें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, उन देशों से शैक्षिक प्रमाण पत्र, संबंधित सरकारों द्वारा जारी किए गए कोई दस्तावेज़ या लाइसेंस, भूमि दस्तावेज़, या कोई अन्य कागजात जैसे दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता होगी जो साबित करते हैं कि वे पाकिस्तान, बांग्लादेश, या अफगानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम शरणार्थी हैं।
इस प्रक्रिया के दौरान, नागरिकता के लिए आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में अपना वीजा और आव्रजन प्रवेश भी दिखाना होगा। इसके अतिरिक्त, वे सबूत के रूप में विदेशी अधिकारियों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या निवास परमिट जैसे दस्तावेज जमा कर सकते हैं। विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) द्वारा जारी कागजात भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा, गणना के दौरान जारी की गई जनगणना पर्ची भी वैध मानी जाएगी। आवेदक आधार कार्ड, ड्राइवर का लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अदालत द्वारा जारी किए गए किसी भी दस्तावेज, भूमि दस्तावेज, पैन कार्ड, बैंक और डाकघर के दस्तावेज, बिजली और पानी के बिल सहित भारत सरकार को विभिन्न दस्तावेज पेश करके नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के दस्तावेज़, और विवाह प्रमाणपत्र, आदि।

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Date : 12 March 2024 Posted By : EDITOR
Citizenship Law:  गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किए CAA कानून के नए नियम
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Citizenship Law:  गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किए CAA कानून के नए नियम

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय की ओर से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना जारी होने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने इसके क्रियान्वयन के नियम जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने नागरिकता हासिल करने के लिए एक फॉर्म भी पेश किया है। भारत सरकार 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों – को भारतीय नागरिकता देना शुरू करेगी।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पलायन करने वाले गैर-मुस्लिमों को पहले इन तीन देशों में से किसी एक में अपना निवास साबित करना होगा। इसके लिए, उन्हें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, उन देशों से शैक्षिक प्रमाण पत्र, संबंधित सरकारों द्वारा जारी किए गए कोई दस्तावेज़ या लाइसेंस, भूमि दस्तावेज़, या कोई अन्य कागजात जैसे दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता होगी जो साबित करते हैं कि वे पाकिस्तान, बांग्लादेश, या अफगानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम शरणार्थी हैं।
इस प्रक्रिया के दौरान, नागरिकता के लिए आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में अपना वीजा और आव्रजन प्रवेश भी दिखाना होगा। इसके अतिरिक्त, वे सबूत के रूप में विदेशी अधिकारियों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या निवास परमिट जैसे दस्तावेज जमा कर सकते हैं। विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) द्वारा जारी कागजात भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा, गणना के दौरान जारी की गई जनगणना पर्ची भी वैध मानी जाएगी। आवेदक आधार कार्ड, ड्राइवर का लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अदालत द्वारा जारी किए गए किसी भी दस्तावेज, भूमि दस्तावेज, पैन कार्ड, बैंक और डाकघर के दस्तावेज, बिजली और पानी के बिल सहित भारत सरकार को विभिन्न दस्तावेज पेश करके नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के दस्तावेज़, और विवाह प्रमाणपत्र, आदि।

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