Major setback for Giribala in Tvisha Sharma case; denied bail

त्विषा शर्मा केस में गिरिबाला को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत

त्विषा शर्मा केस में गिरिबाला को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत

भोपाल। मॉडल व एक्टर त्विषा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बहुचर्चित मामले में आरोपित सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। अपने आदेश में विशेष अदालत ने कहा कि विवेचना के दौरान एकत्र काल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), वाट्सअप चैट, अन्य दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहों के बयान प्रथमदृष्टया आरोपित की संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं। साथ ही माना कि गिरिबाला के प्रभावशाली पद और सामाजिक हैसियत को देखते हुए रिहाई की स्थिति में साक्ष्यों से छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित करने तथा न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। बता दें कि गत 12 मई को त्विषा शर्मा कटारा हिल्स स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थी। जांच सीबीआई कर रही है। आरोपित सास गिरिबाला और उनका बेटा व त्विषा का पति अधिवक्ता समर्थ सिंह, दोनों ही भोपाल की सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

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