Review petition filed in Supreme Court against tgay marriage

समलैंगिक विवाह पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर

 

नई दिल्ली। समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाली संविधान पीठ के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ताओं में से एक उदित सूद ने 17 अक्टूबर को दिए गए फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि दिया गया फैसला “आत्म-विरोधाभासी और स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि बहुमत का निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि इसमें पाया गया है कि सरकार भेदभाव के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है और फिर भी भेदभाव का आदेश देने में विफल रही है।
17 अक्टूबर को दिए गए अपने फैसले में सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत मौजूदा “पुरुष” और “महिला” के स्थान पर लिंग तटस्थ “व्यक्ति” मानने से इनकार कर दिया था।
देश की शीर्ष अदालत ने विवाह समानता कानून बनाने पर फैसला विधायिका पर छोड़ दिया था। संविधान पीठ के सभी पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की थी कि विवाह का कोई अयोग्य अधिकार मौजूद नहीं है और केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो यह जांच करेगी कि बुनियादी सामाजिक लाभ के लिए क्या प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं।
हालांकि, इसने केंद्र और राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि एलजीबीटीक्यू प्‍लस समुदाय के साथ उनके यौन रुझान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए और समलैंगिक व्यक्तियों को किसी भी सामान या सेवाओं तक पहुंच से इनकार नहीं किया जाए।

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