मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पीएमएलए मामले में हैं कानूनी खामियां

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि रिश्‍वतखोरी के सबूत के बिना, ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है।
न्यायमूर्ति खन्ना ने सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, ”आम तौर पर हम जमानत के मामलों में इतनी गहराई तक नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने कई मुद्दे बताए हैं, जो उनके अनुसार एक आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं।
उन्‍होंने कहा, “दूसरा भाग पीएमएलए के संबंध में है। इसमें एकमात्र सवाल यह है कि क्या धारा 3 लागू की जा सकती है या नहीं।”
पीएमएलए की धारा 3 के अनुसार, जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है और काले धन को वैध बनाकर उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है, वह इस अपराध का दोषी होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

PM नरेंद्र मोदी मॉरीशस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित

पीएम नरेंद्र मोदी मॉरीशस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित, कहा-यह भारत और मॉरीशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय मॉरीशस यात्रा पर गए हुए हैं। मॉरीशस पहुंचने पर जहां एक ओर पीएम का बहुत ही जबर्दस्त स्वागत किया गया वहीं मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने मोदी को उनके […]

रेलवे संशोधन बिल पास, अब जीएम को मिला एक हजार करोड़ के प्रोजेक्‍ट स्‍वीकृत करने का अधिकार

रेलवे संशोधन बिल पास, अब जीएम को मिला एक हजार करोड़ के प्रोजेक्‍ट स्‍वीकृत करने का अधिकार नई दिल्‍ली । रेलवे संशोधन अधिनियम 2025 बिल पास हो गया है। यह बिल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने में मददगार होगा। वहीं, हादसों को रोकने के लिए कचव 4.0 तकनीक के इस्‍तेमाल का काम तेजी से किया जा […]