279 दिनों बाद तिकुनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्र को मिली रिहाई, कोर्ट ने रखी शर्तें
नई दिल्ली। 279 दिनों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद तिकुनिया कांड में आरोपी आशीष मिश्र को आज सलाखों से रिहाई मिल गई। आरोपी को मीडिया से बचाते हुए जेल के पीछे के दरवाजे से रिहा किया गया। इस बीच कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जमानत सशर्त है। आरोपी को दिल्ली और उत्तर प्रदेश शहर छोड़ना होगा। साथ ही अपने वर्मतान में ठिकाने के बारे में भी संबंधित पुलिस और कोर्ट को सूचित करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आरोपी की तरफ से गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, तो जमानत भी रद्द हो सकती है। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से भी आरोपी को सशर्त जमानत ही दी गई थी, लेकिन बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विगत बुधवार को ही आरोपी की जमानत पर मंजूरी दे दी थी। आइए, आगे आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरोपी को जमानत देते वक्त क्या टिप्पणी की गई। तिकुनिया मामले में आरोपी आशीष मिश्र टेनी को जमानत देते वक्त कुछ शर्तें गईं हैं। कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत द्वारा सिफारिश किए गए मुचलके की रकम जमा करनी होगी। तभी वो जमानत के पात्र होगा। कोर्ट ने आगे अपनी टिप्पणी में कहा था कि आरोपी को आठ सप्ताह की जमानत दी गई है। इस बीच उसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली शहर छोड़ने का निर्देश दिया गया है। वहीं, इस बीच अगर आरोपी द्वारा गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, तो उसकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी जाएगी।