माफिया : अतीक समेत 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 7 बरी
नई दिल्ली : प्रयागराज की एक MP/MLA अदालत ने उमेश पाल के अपहरण मामले में माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और दो अन्य को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा दी है। उमेश पाल 2006 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह था। मंगलवार को कोर्ट ने अदालत परिसर में भारी भीड़ के बीच सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 अन्य को बरी कर दिया है। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्याकांड का चश्मदीद गवाह है। उमेश पाल ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया, तो 28 फरवरी, 2006 को बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया गया। प्राथमिकी 5 जुलाई, 2007 को अहमद, उनके भाई और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी।