Immigration Bill passed in Rajya Sabha after Lok Sabha

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास

भारत में आने वाले विदेशी की हर तरह से की जाएगी निगरानी: राय

नई दिल्ली । लोकसभा में पास होने के बाद इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025 राज्यसभा से भी पास हो गया। सदन ने विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक पर लाए गए संशोधनों को खारिज कर दिया। राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक से चारों पुराने कानून निरस्त हो जाएंगे। इनमें तीन कानून संविधान बनने के पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं। इनमें दो कानून तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान असाधारण परिस्थितियों में लाया गया था।
राय ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद भारत में आने वाले हरेक विदेशी की हर तरह से निगरानी हो सकेगी। विदेशी के यहां रहने, घूमने-फिरने, एजुकेशन लेने और पढ़ाने और इलाज कराने समेत तमाम गतिविधियों पर निगाह रखी जाएगी। साथ ही अस्पताल, एजुकेशन संस्थान और अन्य तमाम एजेंसियों को अपने यहां आने वाले विदेशियों की ऑनलाइन जानकारी भी सरकार को देनी होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के ऐसे विदेशी को गिरफ्तार कर सकेंगे, जिसने कानूनों का उल्लंघन किया हो या जिसके विरुद्ध इस बात का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा-3 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन किया हो।
इस नए विधेयक से पुराने चारों कानूनों में जो गैप और ओवरलैपिंग थी। वह खत्म हो जाएगी। यह विधेयक भारत में आज की जरूरतों और चुनौतियों को देखते हुए लाया गया है। भारत में घुसपैठ पर सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि भारत से 36 हजार घुसपैठियों को बाहर किया गया है। राय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्हें घुसपैठियों के आधार और वोटर कार्ड बनाने में मदद करने की बात कही। बीएसएफ के 50 किलोमीटर तक के दायरे में तैनाती पर उन्होंने कहा कि बीएसएफ का काम सीमा पर निगरानी का है, कानून-व्यवस्था राज्य का मुद्दा है।

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Date : 03 April 2025 Posted By : EDITOR
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास
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इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास

भारत में आने वाले विदेशी की हर तरह से की जाएगी निगरानी: राय

नई दिल्ली । लोकसभा में पास होने के बाद इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025 राज्यसभा से भी पास हो गया। सदन ने विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक पर लाए गए संशोधनों को खारिज कर दिया। राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक से चारों पुराने कानून निरस्त हो जाएंगे। इनमें तीन कानून संविधान बनने के पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं। इनमें दो कानून तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान असाधारण परिस्थितियों में लाया गया था।
राय ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद भारत में आने वाले हरेक विदेशी की हर तरह से निगरानी हो सकेगी। विदेशी के यहां रहने, घूमने-फिरने, एजुकेशन लेने और पढ़ाने और इलाज कराने समेत तमाम गतिविधियों पर निगाह रखी जाएगी। साथ ही अस्पताल, एजुकेशन संस्थान और अन्य तमाम एजेंसियों को अपने यहां आने वाले विदेशियों की ऑनलाइन जानकारी भी सरकार को देनी होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के ऐसे विदेशी को गिरफ्तार कर सकेंगे, जिसने कानूनों का उल्लंघन किया हो या जिसके विरुद्ध इस बात का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा-3 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन किया हो।
इस नए विधेयक से पुराने चारों कानूनों में जो गैप और ओवरलैपिंग थी। वह खत्म हो जाएगी। यह विधेयक भारत में आज की जरूरतों और चुनौतियों को देखते हुए लाया गया है। भारत में घुसपैठ पर सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि भारत से 36 हजार घुसपैठियों को बाहर किया गया है। राय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्हें घुसपैठियों के आधार और वोटर कार्ड बनाने में मदद करने की बात कही। बीएसएफ के 50 किलोमीटर तक के दायरे में तैनाती पर उन्होंने कहा कि बीएसएफ का काम सीमा पर निगरानी का है, कानून-व्यवस्था राज्य का मुद्दा है।

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