Jaipur : राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी, शर्तों के साथ शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए गए सुझावों के मद्देनजर प्रदेश में छूट का दायरा बढ़ाते हुए त्रिस्तरीय जन-अनुशासनदिशा-निर्देश3.0 के तहतविभिन्न गतिविधियों में छूट दी है।इस संबंध में गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 28 जून, 2021 सोमवार प्रातः 5 बजे से लागू होगी।
1. ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां शत-प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे।ऐसे कार्यालय जिनमें60 प्रतिशत कार्मिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उनमें शत-प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। कार्यालयों का समय प्रातः 9ः30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। विभागाध्यक्ष गर्भवती महिलाओं, विकलांग एवं को-माॅरबिडिटी स्थिति वाले कार्मिकोें को वर्क फ्राॅम होम की अनुमति दे सकेंगे।
2. शहर में संचालित सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5से सायं 8 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
3. शहर में संचालित सिटी/मिनी बसों का संचालन चालक एवं परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद प्रारम्भ होगा।
4. निजी वाहनों से आवागमन प्रातः 5 से सायं8 बजे तक सोमवार से शनिवार अनुमत होगा।
5.सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5 से प्रातः 8 बजे खुल सकेंगे। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है, उन्हें सायं 4 से सायं 7 बजे तक की भी अनुमति होगी।
6. जिन जिम एवं रेस्टोरेन्ट के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है,उन्हेंअतिरिक्त 3 घंटे यानिसायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।ऐसेजिम एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों को ग्राहकों की स्क्रीनिंग की सुविधा एवं मास्क की अनिवार्यता का ध्यान रखना होगा।