मप्र में चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की राशि वापस दिलाने बनेगा विशेष सेल - Update Now News

मप्र में चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की राशि वापस दिलाने बनेगा विशेष सेल

 

भोपाल। मध्य प्रदेश में चिटफंड कंपनियों की गिरफ्त में आए आमजन को उनकी रकम वापस दिलाने के लिए पुलिस का विशेष सेल गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। इन कम्पनियों पर प्रभावी कार्यवाही और प्रभावित लोगों का पैसा लौटाने के काम की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष सेल गठित किया जाएगा। राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि इन कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही हो और प्रभावित लोगों को उनका पैसा वापस मिले।
मुख्यमंत्री चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि ऑन लाइन गैम्बलिंग बड़ी समस्या है। वर्तमान में प्रदेश में जुआ अधिनियम 1876 लागू है। इसमें ऑन लाइन गैम्बलिंग के विरूद्ध कोई प्रावधान नहीं है। राज्य शासन ने वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाने का निर्णय लिया है। नए अधिनियम में ऑन लाइन गैम्बलिंग के विरूद्ध पर्याप्त प्रावधान शामिल किए जाएंगे, जिससे इन गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को दंडित किया जा सके।
–आईएएनएस

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Date : 20 April 2023 Posted By : EDITOR
मप्र में चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की राशि वापस दिलाने बनेगा विशेष सेल
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भोपाल। मध्य प्रदेश में चिटफंड कंपनियों की गिरफ्त में आए आमजन को उनकी रकम वापस दिलाने के लिए पुलिस का विशेष सेल गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। इन कम्पनियों पर प्रभावी कार्यवाही और प्रभावित लोगों का पैसा लौटाने के काम की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष सेल गठित किया जाएगा। राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि इन कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही हो और प्रभावित लोगों को उनका पैसा वापस मिले।
मुख्यमंत्री चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि ऑन लाइन गैम्बलिंग बड़ी समस्या है। वर्तमान में प्रदेश में जुआ अधिनियम 1876 लागू है। इसमें ऑन लाइन गैम्बलिंग के विरूद्ध कोई प्रावधान नहीं है। राज्य शासन ने वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाने का निर्णय लिया है। नए अधिनियम में ऑन लाइन गैम्बलिंग के विरूद्ध पर्याप्त प्रावधान शामिल किए जाएंगे, जिससे इन गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को दंडित किया जा सके।
--आईएएनएस

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