Abhishek Banerjee gets major relief from the Supreme Court

अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की इजाजत

अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की इजाजत

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया, जिसमें विदेश जाकर इलाज कराने की उनकी मांग खारिज कर दी गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी विदेश यात्रा के दौरान सिर्फ डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें अपनी पूरी यात्रा की जानकारी और विदेश में रहने की जगह की जानकारी जांच एजेंसी को देनी होगी।

अभिषेक बनर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि उनके पास अभी सिर्फ डिप्लोमैटिक पासपोर्ट है। उन्होंने कहा कि इस पासपोर्ट से यात्रा करने पर विदेशों में भारतीय दूतावास उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ASG एसवी राजू ने विदेश जाने की अनुमति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 16 मामले हैं और आशंका है कि विदेश जाने के बाद वह वापस नहीं लौट सकते। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपने इलाज का विकल्प चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा मामला सिर्फ एक चुनावी भाषण से जुड़ा है।

 

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Date : 11 August 2026 Posted By : EDITOR
अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की इजाजत
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अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की इजाजत

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया, जिसमें विदेश जाकर इलाज कराने की उनकी मांग खारिज कर दी गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी विदेश यात्रा के दौरान सिर्फ डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें अपनी पूरी यात्रा की जानकारी और विदेश में रहने की जगह की जानकारी जांच एजेंसी को देनी होगी।

अभिषेक बनर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि उनके पास अभी सिर्फ डिप्लोमैटिक पासपोर्ट है। उन्होंने कहा कि इस पासपोर्ट से यात्रा करने पर विदेशों में भारतीय दूतावास उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ASG एसवी राजू ने विदेश जाने की अनुमति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 16 मामले हैं और आशंका है कि विदेश जाने के बाद वह वापस नहीं लौट सकते। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपने इलाज का विकल्प चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा मामला सिर्फ एक चुनावी भाषण से जुड़ा है।

 

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