आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन 27 दिन बाद जमानत
मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ी राहत देते हुए आर्यन खान, अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी। इन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा छापे गए क्रूज शिप रेव पार्टी में गिरफ्तार किया गया था। तीनों को सशर्त जमानत देते हुए जस्टिस एन. सांब्रे ने परिचालन आदेश पारित किया और विस्तृत आदेश शुक्रवार को आने की उम्मीद है। एक बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि तदनुसार, खान, मर्चेट और धमेचा की तिकड़ी अदालत के आदेश प्राप्त होने तक जेलों से बाहर नहीं निकलेगी। अभूतपूर्व जनहित को देखते हुए हाईकोर्ट के खचाखच भरे हॉल में 9 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चलने के बाद जमानत का फैसला दोपहर बाद तीन बजे आया। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल, विजयी मुकुल रोहतगी ने कहा, “उच्च न्यायालय ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन को जमानत दे दी है। आर्यन के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, सतीश मानेशिंदे ने ऊपर की ओर देखा और संक्षेप में टिप्पणी की : ‘ईश्वर महान है’। रोहतगी ने विस्तृत जमानत आदेश प्राप्त होने तक आगे की टिप्पणियों से इनकार कर दिया। आदेश आर्थर रोड सेंट्रल जेल को भेजा जाएगा, तभी वे अपने वर्जित बाड़ों से बाहर निकल पाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री नवाब मलिक ने जमानत आदेश का स्वागत किया और कहा कि गिरफ्तारी के पहले ही दिन उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए थी। मलिक ने कहा, “एनसीबी ने पूरी तरह से झूठा मामला गढ़ा है..वे आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने के लिए अपना रुख बदलते रहे। यह एक ‘फजीर्वाड़ा’ है जो अदालतों की जांच में नहीं टिकेगा।”