Big relief to Minister Swami Chinmayanand from the court

14 साल पुराने मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत

 

14 साल पुराने मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत
शिष्या के साथ यौन दुर्व्यवहार के लगे थे आरोप, किया गया बरी

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है क्योंकि एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें एक शिष्या द्वारा दायर यौन दुराचार के मामले में बरी कर दिया है। चौदह साल पहले, शाहजहाँपुर में मुमुक्षु आश्रम के प्रमुख स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी एक शिष्या ने यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। इस मामले में चिन्मयानंद को हाई कोर्ट से राहत मिली थी। 14 साल पुराने मामले में अब उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने चिन्मयानंद को बरी कर दिया है। सरकारी वकील नीलिमा सक्सेना ने बताया कि 2011 में एक शिष्या ने शाहजहाँपुर स्थित मुमुक्षु आश्रम के प्रमुख स्वामी चिन्मयानंद पर यौन दुराचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आज एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश एहसान हुसैन ने साक्ष्य के अभाव में स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया. चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि 14 साल बाद न्याय मिला है।
गौरतलब है कि इसी मामले में गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी होने के बाद भी चिन्मयानंद को 2022 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. एनबीडब्ल्यू जारी होने के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद, अदालत ने धारा 82 लागू की और चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया। उधर, चिन्मयानंद के वकील की ओर से छात्रा और उसके दोस्तों के खिलाफ पांच करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग का मुकदमा दायर किया गया है। 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद चिन्मयानंद के खिलाफ इस केस को वापस लेने की कोशिश की गई। हालांकि, कोर्ट ने इसे जनहित से जुड़ा मामला मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

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Date : 02 February 2024 Posted By : EDITOR
14 साल पुराने मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत
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14 साल पुराने मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत
शिष्या के साथ यौन दुर्व्यवहार के लगे थे आरोप, किया गया बरी

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है क्योंकि एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें एक शिष्या द्वारा दायर यौन दुराचार के मामले में बरी कर दिया है। चौदह साल पहले, शाहजहाँपुर में मुमुक्षु आश्रम के प्रमुख स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी एक शिष्या ने यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। इस मामले में चिन्मयानंद को हाई कोर्ट से राहत मिली थी। 14 साल पुराने मामले में अब उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने चिन्मयानंद को बरी कर दिया है। सरकारी वकील नीलिमा सक्सेना ने बताया कि 2011 में एक शिष्या ने शाहजहाँपुर स्थित मुमुक्षु आश्रम के प्रमुख स्वामी चिन्मयानंद पर यौन दुराचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आज एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश एहसान हुसैन ने साक्ष्य के अभाव में स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया. चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि 14 साल बाद न्याय मिला है।
गौरतलब है कि इसी मामले में गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी होने के बाद भी चिन्मयानंद को 2022 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. एनबीडब्ल्यू जारी होने के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद, अदालत ने धारा 82 लागू की और चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया। उधर, चिन्मयानंद के वकील की ओर से छात्रा और उसके दोस्तों के खिलाफ पांच करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग का मुकदमा दायर किया गया है। 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद चिन्मयानंद के खिलाफ इस केस को वापस लेने की कोशिश की गई। हालांकि, कोर्ट ने इसे जनहित से जुड़ा मामला मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

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