MP: CM chairs Cabinet meeting : मंत्रि-परिषद ने दी “देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन” के क्रियान्वयन को स्वीकृति

MP- CM chairs Cabinet meeting : मंत्रि-परिषद ने दी “देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन” के क्रियान्वयन को स्वीकृति

Cabinet approves implementation of ‘Devi Ahilya Nari Shaktikaran Mission’
Decision to ban liquor in 19 urban and rural areas
CM chairs Cabinet meeting in Maheshwar, the city of Lokmata Ahilyabai

19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बंदी का निर्णय

“प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” में सोलर कृषि पम्प शामिल किए जाने की स्वीकृति

भोपाल में बावड़ियाकलां चौराहा से आशिमा मॉल तक रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को मिली मंजूरी

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के रूप में किया जायेगा विकसित
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक शुक्रवार को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हुईं। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मदिरा को प्रतिबंधित किए जाने की स्वीकृति दी है। निर्णय अनुसार उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा में एवं सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त मदिरा दुकानों एवं बार को बंद किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णतः पवित्र घोषित किया गया है।
देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के क्रियान्वयन की स्वीकृति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास में चार वर्गों यथा युवा, महिला, किसान और गरीब को आधार स्तम्भ के रूप में परिभाषित किया है। इसी अनुक्रम में देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारम्भ किया जाएगा। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में महिलाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास को समन्वित रूप से लागू करने के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के क्रियान्वयन का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है।
मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास एवं सुरक्षा, महिलाओं एवं बालिकाओं तक विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन व समाज में आर्थिक भागीदारी बढाने के लिए एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए पुरुषों में संवेदनशीलता बढ़ाने वाली जागरूकता विकसित किया जाना शामिल है।
मिशन के प्रमुख लक्ष्यों में जन्म के समय लिंगानुपात में 5 अंक प्रति हज़ार की वृद्धि करना, बालिकाओं की 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर में 10 अंक की कमी लाना, महिला के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना, बाल विवाह को रोकने और महिला श्रमबल भागीदारी दर में 3% की वृद्धि करना शामिल है।
देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के प्रमुख घटक में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा एवं संरक्षण और संवाद से व्यवहार परिवर्तन है।
“प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” में सोलर कृषि पम्प शामिल किए जाने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में कृषक/कृषकों के समूह को कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिए “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” में वर्तमान में प्रचलित “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” अंतर्गत सोलर कृषि पम्प भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया है। निर्णय अनुसार “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” की अनुदान व्यवस्था को संशोधित किया गया है। अब योजना में परियोजना लागत का श्रेणीवार 5 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत कृषक द्वारा मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा। शेष राशि के लिए कृषक द्वारा ऋण लिया जाएगा, जिस ऋण के भुगतान का संपूर्ण दायित्व राज्य शासन का होगा।
राज्य शासन द्वारा उक्त ऋण का भुगतान सोलर कृषि पंप लगने की वजह से कृषि उपभोक्ताओं के लिए “अटल कृषि ज्योति योजना” एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वितरण कंपनियों को देय सब्सिडी में हुई बचत से ऋण का भुगतान किया जा सकेगा। योजना के प्रथम चरण में अस्थायी विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ताओं अथवा अविद्युतिकृत कृषकों को सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा। योजना के आगामी चरणों में स्थायी विद्युत पंप उपयोग कर रहे कृषकों को भी सोलर पंप दिया जाना प्रस्तावित है। इसका क्रियान्वयन राज्य में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र सरकार की “कुसुम योजना” के घटक ‘ब’ अंतर्गत किया जायेगा। सोलर पम्प की स्थापना से विद्युत पम्पों को विद्युत प्रदाय के लिए राज्य सरकार पर अनुदान के भार को सीमित किया जा सकेगा एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की वितरण हानियों को कम किया जा सकेगा।
मध्यप्रदेश एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी नीति-2025 की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए “मध्यप्रदेश एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी (एवीजीसी/एक्सआर) नीति-2025” जारी किये जाने का निर्णय लिया है।
एवीजीसी/एक्सआर नीति-2025″ लागू किए जाने से एवीजीसी-एक्सआर उ‌द्योग के लिए राज्य में एक स्थायी पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण होगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह नीति एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देकर राज्य को कई लाभ प्रदान कर सकती है। इससे न केवल युवाओं के लिए हजारों नौकरियों का सृजन होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इससे कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा और राज्य को इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय उत्पादन केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
भोपाल में बावड़ियाकलां चौराहा से ऑशिमा मॉल तक रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने भोपाल शहर में बावड़ियाकलां चौराहा (अपोलो सेज अस्पताल) से ऑशिमा मॉल तक 733 मीटर लंबे रेलवे ओवर ब्रिज और 310 मीटर एप्रोच रोड़ के निर्माण कार्य के लिए 144 करोड़ 18 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। इसके निर्माण से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा।
विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध से छूट का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने स्थानान्तरण पर प्रतिबंध से छूट देने की स्वीकृति देते हुए विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण आदेश जारी करने के अधिकार विभागों को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया।
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के रूप में किया जायेगा विकसित
मंत्रि-परिषद ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर नगर इन्दौर (महू) में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को विधि संकाय प्रारंभ करने के लिए 25 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की। इसके साथ ही डॉ. बी.आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्वीकृत नवीन जिले मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में जिला चिकित्सालय के संचालन के लिये 424 नवीन पदों की स्वीकृति दी। इसमें 421 नियमित एवं 03 संविदा पद शामिल है।

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