Court summons Rahul Gandhi on December 16 Amit Shah

अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने 16 दिसंबर को किया तलब

 

सुल्तानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भारी पड़ गई है। उन्हें कोर्ट ने तलब किया है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने यह आदेश देते हुए 16 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है। सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिस पर अब निर्णय आया है। मिश्र ने अपने परिवाद में लिखा है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह पर विवादित टिप्पणी कर रहे थे। मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को दंडाधिकारी ने आइपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया है। उन्हें समन जारी कर नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। विजय मिश्र ने कहा कि किसी के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने वालों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। पांच साल बाद अच्छा निर्णय आया है। अभी तो सजा होना बाकी है।

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Date : 28 November 2023 Posted By : EDITOR
अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने 16 दिसंबर को किया तलब
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सुल्तानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भारी पड़ गई है। उन्हें कोर्ट ने तलब किया है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने यह आदेश देते हुए 16 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है। सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिस पर अब निर्णय आया है। मिश्र ने अपने परिवाद में लिखा है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह पर विवादित टिप्पणी कर रहे थे। मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को दंडाधिकारी ने आइपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया है। उन्हें समन जारी कर नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। विजय मिश्र ने कहा कि किसी के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने वालों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। पांच साल बाद अच्छा निर्णय आया है। अभी तो सजा होना बाकी है।

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