दिल्ली सरकार ने अब 18-44 उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के नए नियम निर्देश दिया

 

नई दिल्ली: आदेश के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, महामारी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को निर्देश दिया कि 18-44 साल आयु समूह में जून के महीने या अगले आदेश तक कोवैक्सीन सिर्फ दूसरी खुराक लेने वालों को लगाएं. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने स्वास्थ्य और राजस्व विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों से आदेश का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने को कहा है.आदेश में कहा गया है कि डीडीएमए निर्देश देता है कि कोवैक्सिन के लिए कोविड टीकाकरण केंद्रों के रूप में कार्य करने वाले सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम यह सुनिश्चित करेंगे कि जून या अगले आदेश तक कोवैक्सिन का उपयोग केवल उन लोगों (18-44 वर्ष की आयु) के टीकाकरण के लिए किया जाएगा, जो इस दौरान टीकाकरण की दूसरी खुराक लेने के पात्र हैं.

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