Demand for filing an FIR against Neha Bora over her remarks

मंदिर के पुजारियों से जुड़ी टिप्पणी पर नेहा बोरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग

मंदिर के पुजारियों से जुड़ी टिप्पणी पर नेहा बोरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की एक वकील ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि उन्होंने मंदिरों के पुजारियों को महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से जोड़ते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नई दिल्ली जिले के साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को दी गई अपनी शिकायत में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) अमिता सचदेवा ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 196 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इन बयानों से अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ सकती है और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। सचदेवा ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और कई समाचार माध्यमों ने भी इसे दिखाया है। इस वीडियो में बोरा ने मंदिर के पुजारियों पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध करने का आरोप लगाते हुए बयान दिए हैं।
वीडियो में नेहा बोरा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि “ब्राह्मण महिलाएं सड़कों पर चलते हुए भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ बलात्कार होता है। मंदिरों में पुजारी भी बलात्कार करते हैं। उन्नाव और कठुआ में हम ऐसी घटनाएं देख चुके हैं।”
वीडियो में एक टेक्स्ट भी लिखा है, “पुजारी मंदिरों के अंदर महिलाओं का बलात्कार करते हैं।”
शिकायतकर्ता का तर्क है कि इन बयानों में लोगों के एक पूरे वर्ग पर यौन अपराध करने का आरोप लगाया गया है और इसे एक विशेष सामाजिक व्यवस्था से जोड़ा गया है। शिकायत में कहा गया है, “यौन अपराध आपराधिक कृत्य हैं। जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वहां कानून के तहत सख्ती से जांच होनी चाहिए और दोषियों पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन, सार्वजनिक रूप से लोगों के एक पूरे वर्ग पर ऐसे अपराधों का आरोप लगाना और इसे बड़े पैमाने पर फैलाना, नागरिकों के अलग-अलग समूहों के बीच अशांति, दुश्मनी, नफरत या द्वेष पैदा कर सकता है।”

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Date : 04 November 2026 Posted By : EDITOR
मंदिर के पुजारियों से जुड़ी टिप्पणी पर नेहा बोरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग
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मंदिर के पुजारियों से जुड़ी टिप्पणी पर नेहा बोरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की एक वकील ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि उन्होंने मंदिरों के पुजारियों को महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से जोड़ते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नई दिल्ली जिले के साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को दी गई अपनी शिकायत में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) अमिता सचदेवा ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 196 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इन बयानों से अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ सकती है और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। सचदेवा ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और कई समाचार माध्यमों ने भी इसे दिखाया है। इस वीडियो में बोरा ने मंदिर के पुजारियों पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध करने का आरोप लगाते हुए बयान दिए हैं।
वीडियो में नेहा बोरा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि "ब्राह्मण महिलाएं सड़कों पर चलते हुए भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ बलात्कार होता है। मंदिरों में पुजारी भी बलात्कार करते हैं। उन्नाव और कठुआ में हम ऐसी घटनाएं देख चुके हैं।"
वीडियो में एक टेक्स्ट भी लिखा है, "पुजारी मंदिरों के अंदर महिलाओं का बलात्कार करते हैं।"
शिकायतकर्ता का तर्क है कि इन बयानों में लोगों के एक पूरे वर्ग पर यौन अपराध करने का आरोप लगाया गया है और इसे एक विशेष सामाजिक व्यवस्था से जोड़ा गया है। शिकायत में कहा गया है, "यौन अपराध आपराधिक कृत्य हैं। जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वहां कानून के तहत सख्ती से जांच होनी चाहिए और दोषियों पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन, सार्वजनिक रूप से लोगों के एक पूरे वर्ग पर ऐसे अपराधों का आरोप लगाना और इसे बड़े पैमाने पर फैलाना, नागरिकों के अलग-अलग समूहों के बीच अशांति, दुश्मनी, नफरत या द्वेष पैदा कर सकता है।"

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