dhumrapan mukt nahin tambaku mukt ho Deepak Singh indore

MP: Indore: धूम्रपान मुक्त नहीं तम्बाकू मुक्त हो सभी सार्वजनिक स्थान – संभागायुक्त दीपक सिंह

 

धूम्रपान मुक्त नहीं तम्बाकू मुक्त हो सभी सार्वजनिक स्थान – संभागायुक्त दीपक सिंह

इंदौर – जाल सभाग्रह में आयोजित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन सम्पन्न हुआ। कार्यशाला का आयोजन “तम्बाकू मुक्त- सार्वजनिक स्थान” उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में संभाग के 8 जिलों के जिला प्रशाशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय प्रशाशन एवं विकास, सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास, स्वयं सेवी संस्थान के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित एम पी वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन कार्यकारी निदेशक श्री मुकेश कुमार सिन्हा के द्वारा उपस्थित जनों को भारत सरकार के तम्बाकू नियंत्रण हेतु नवीन कानूनी प्रावधानों एवं पूर्व नियमों में हुए नए सुधारों, नीतियों के बारे में तकनीकी व्याख्यान दिया। संभागायुक्त श्री दीपक सिंह द्वारा आदेशित किया गया की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सदस्य सचिव जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति), विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करें एवं जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठक नियमित रूप (त्रैमासिक) से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आयोजित की जाए ।
इसी के साथ उन्होंने इस बात पर बल दिया की जिले में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री यत्र-तत्र सवत्र हो रही है नगर पालिका / निगम में तम्बाकू उत्पादों को बेचने के लिए तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग लागू करने की पहल की जाए । भारत एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में तम्बाकू मुक्त गाँव एवं तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने के पहल की जाए। साथ ही समय-समय पर टी एल बैठक एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए।


संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने कहा की ज़िलों के कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर निगरानी के लिए अपर कलेक्टर (एडीएम)/ डिप्टी कलेक्टर को नोडल अधिकारी नामित किया जा सकता है, जिले में गठन कर प्रशिक्षित प्रवर्तन दल को निर्देशित करें। समय-समय पर भ्रमण कर तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4,5,6, एवं 7, हुक्का बार प्रतिबन्ध, ई सिगरेट प्रतिबन्ध के परिपालन को सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉ. शाजी जोसेफ द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, तम्बाकू गुटका, हुक्का बार आदि प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कमिश्नर श्री दीपक सिंह एवं संभाग के समस्त जिलों से आये प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

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