Sisodia reached Supreme Court after attending police station

थाने में हाजिरी, चुनाव प्रचार में परेशानी…..सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिसोदिया

 

थाने में हाजिरी, चुनाव प्रचार में परेशानी…..सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिसोदिया

नई दिल्ली । दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत की शर्तों में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाया है। जमानत की शर्तों में संशोधन के लिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि संशोधन की हम मंजूरी देते हैं और 11 दिसंबर को मामले पर सुनवाई होगी।
बता दें कि अगस्त माह में सिसोदिया को तब बड़ी राहत मिली थी जब कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। वे सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। सिसोदिया को जमानत देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही कहा कि मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उनपर शर्तें लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही दो बड़ी शर्तें लगा दी हैं। पहली शर्त ये है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। और दूसरी शर्त ये कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी।

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Date : 10 December 2024 Posted By : EDITOR
थाने में हाजिरी, चुनाव प्रचार में परेशानी…..सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिसोदिया
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थाने में हाजिरी, चुनाव प्रचार में परेशानी.....सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिसोदिया

नई दिल्ली । दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत की शर्तों में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाया है। जमानत की शर्तों में संशोधन के लिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि संशोधन की हम मंजूरी देते हैं और 11 दिसंबर को मामले पर सुनवाई होगी।
बता दें कि अगस्त माह में सिसोदिया को तब बड़ी राहत मिली थी जब कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। वे सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। सिसोदिया को जमानत देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही कहा कि मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उनपर शर्तें लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही दो बड़ी शर्तें लगा दी हैं। पहली शर्त ये है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। और दूसरी शर्त ये कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी।

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