आप सांसद संजय सिंह को लगभग 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लगभग 6 महीने बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है। उनकी रिहाई पर ईडी ने किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई थी। हालांकि बेल मिलने के बावजूद आज संजय सिंह आज की रात जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा क्यों है उनके वकील ने इसकी वजह बताई है।
राज्यसभा सांसद संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने उनके आज जेल से बाहर नहीं आने की वजह बताते हुए कहा कि हम चाहते थे कि उन्हें आज रिहा किया जाए लेकिन अभी प्रोसेस पूरा नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट का बेल से जुड़ा आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। उस आदेश को अदालत में पेश करने की जरूरत है। सुबह जमानत भरने के बाद उन्हें रिहाई मिल सकेगी।
संजय सिंह के वकील ने जिस प्रोसेस की बात कही है उसके तहत ऑर्डर कॉपी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेजा की कोर्ट में जाएगी, जहां इस मामले की सुनवाई जारी है। यहीं रिलीज ऑर्डर जमा होगा और बेल बॉन्ड बनेगा। यहां से ऑर्डर बनकर तिहाड़ जेल सुपरिंटेंडेंट के पास जाएगा। तिहाड़ जेल में रिहाई के प्रोसेस के बाद कल उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। आपको बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार की है। ईडी की ओर से जमानत अर्जी का कोई विरोध नहीं किया गया। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों के लिए निचली अदालत के पास जाने को बोला है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी।