Big blow to Aam Aadmi Party from Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 15 जून तक कार्यालय खाली करने के दिए आदेश

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना कार्यालय परिसर खाली करने का आदेश दिया है। हालाँकि, अदालत ने आगामी चुनावों के कारण 15 जून तक की मोहलत दी है। आप के खिलाफ शिकायत थी कि उनका कार्यालय राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बनाया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी और आम आदमी पार्टी को कार्यालय परिसर खाली करने का निर्देश दिया था। इस फैसले को आप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है, साथ ही कहा है कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार से आवेदन कर सकती है। अदालत ने संबंधित विभाग को आप के आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया. इसने स्पष्ट किया कि अदालत के कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टरों के लिए भूमि पहले ही अदालत को आवंटित की गई थी और इसका उपयोग पार्टी कार्यालय के लिए नहीं किया जा सकता है। इससे पहले 14 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। मुख्य न्यायाधीश दिव्य चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने आप को दफ्तर खाली कर जमीन हाईकोर्ट को सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने उन्हें परिसर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया है।

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