Big blow to Aam Aadmi Party from Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 15 जून तक कार्यालय खाली करने के दिए आदेश

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना कार्यालय परिसर खाली करने का आदेश दिया है। हालाँकि, अदालत ने आगामी चुनावों के कारण 15 जून तक की मोहलत दी है। आप के खिलाफ शिकायत थी कि उनका कार्यालय राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बनाया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी और आम आदमी पार्टी को कार्यालय परिसर खाली करने का निर्देश दिया था। इस फैसले को आप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है, साथ ही कहा है कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार से आवेदन कर सकती है। अदालत ने संबंधित विभाग को आप के आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया. इसने स्पष्ट किया कि अदालत के कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टरों के लिए भूमि पहले ही अदालत को आवंटित की गई थी और इसका उपयोग पार्टी कार्यालय के लिए नहीं किया जा सकता है। इससे पहले 14 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। मुख्य न्यायाधीश दिव्य चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने आप को दफ्तर खाली कर जमीन हाईकोर्ट को सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने उन्हें परिसर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया है।

×
Date : 05 March 2024 Posted By : EDITOR
सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 15 जून तक कार्यालय खाली करने के दिए आदेश
News Image

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना कार्यालय परिसर खाली करने का आदेश दिया है। हालाँकि, अदालत ने आगामी चुनावों के कारण 15 जून तक की मोहलत दी है। आप के खिलाफ शिकायत थी कि उनका कार्यालय राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बनाया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी और आम आदमी पार्टी को कार्यालय परिसर खाली करने का निर्देश दिया था। इस फैसले को आप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है, साथ ही कहा है कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार से आवेदन कर सकती है। अदालत ने संबंधित विभाग को आप के आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया. इसने स्पष्ट किया कि अदालत के कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टरों के लिए भूमि पहले ही अदालत को आवंटित की गई थी और इसका उपयोग पार्टी कार्यालय के लिए नहीं किया जा सकता है। इससे पहले 14 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। मुख्य न्यायाधीश दिव्य चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने आप को दफ्तर खाली कर जमीन हाईकोर्ट को सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने उन्हें परिसर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

फ्लाइट में सीट को लेकर घमासान! बांग्लादेश से लंदन जा रही उड़ान में यात्रियों के बीच मारपीट

📰 Generate e-Paper Clip फ्लाइट में सीट को लेकर घमासान! बांग्लादेश से लंदन जा रही उड़ान में यात्रियों के बीच मारपीट ढाका। ढाका से लंदन जा रही बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट में 16 सितंबर को सीट को लेकर तीन यात्रियों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सोशल […]

MP: CM मोहन यादव ने शुरू किया मुफ्त रजिस्ट्री अभियान, 41 हजार गांवों के परिवारों को मिलेगा संपत्ति का अधिकार

📰 Generate e-Paper Clip MP: ग्रामीण आबादी को मिलेगा अपनी संपत्ति का अधिकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव PM मोदी के जन्मदिन पर स्वामित्व योजना एक अनमोल उपहार :  नितिन नवीन स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 के अंतर्गत 50 लाख निजी संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री अभियान का शुभारंभ, मुख्यमंत्री डॉ. यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री […]