Chief Secretary Iqbal Singh Bains Madhya Pradesh

Madhya Pradesh : मुख्‍य सचिव इकबाल सिंह बैंस को और 6 माह का मिला एक्‍सटेंशन

 

मुख्‍य सचिव इकबाल सिंह बैंस को और 6 माह का मिला एक्‍सटेंशन

भोपाल : मध्‍यप्रदेश के मुख्‍य सचिव इकबाल सिंह बैंस अब अगले 6 माह भी मुख्‍य सचिव के पद पर बने रहेंगे। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी बैंस को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से 31 मई 2023 से और 6 माह के सेवा विस्‍तार को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जारी आदेश की प्रति भोपाल पहुंच गयी है। एमपी के जीएडी को इस संबंध में पत्र आ गया है। यानि अब इस वर्ष होने वाले विधानसभा के चुनाव बैंस के रहते ही संपन्‍न होंगे। इकबाल सिंह बैंस, आईएएस (एमपी: 1985), मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार की सेवा का विस्तार 31.05.2023 से आगे छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई 2023 को केन्‍द्र सरकार को पत्र लिखा था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार को एआईएस (सीएस-सीएस-) के नियम 3 को लागू करके एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम 16(1) में छूट में 01.06.2023 से 30.11.2023 तक छह महीने की एक और अवधि के लिए। आरएम) नियम, 1960। के अंतर्गत छूट दी गयी है। यहां बता दें कि बैंंस वर्तमान में 6 माह की सेवा विस्‍तार पर चल रहे है।

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Date : 19 May 2023 Posted By : EDITOR
Madhya Pradesh : मुख्‍य सचिव इकबाल सिंह बैंस को और 6 माह का मिला एक्‍सटेंशन
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मुख्‍य सचिव इकबाल सिंह बैंस को और 6 माह का मिला एक्‍सटेंशन

भोपाल : मध्‍यप्रदेश के मुख्‍य सचिव इकबाल सिंह बैंस अब अगले 6 माह भी मुख्‍य सचिव के पद पर बने रहेंगे। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी बैंस को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से 31 मई 2023 से और 6 माह के सेवा विस्‍तार को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जारी आदेश की प्रति भोपाल पहुंच गयी है। एमपी के जीएडी को इस संबंध में पत्र आ गया है। यानि अब इस वर्ष होने वाले विधानसभा के चुनाव बैंस के रहते ही संपन्‍न होंगे। इकबाल सिंह बैंस, आईएएस (एमपी: 1985), मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार की सेवा का विस्तार 31.05.2023 से आगे छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई 2023 को केन्‍द्र सरकार को पत्र लिखा था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार को एआईएस (सीएस-सीएस-) के नियम 3 को लागू करके एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम 16(1) में छूट में 01.06.2023 से 30.11.2023 तक छह महीने की एक और अवधि के लिए। आरएम) नियम, 1960। के अंतर्गत छूट दी गयी है। यहां बता दें कि बैंंस वर्तमान में 6 माह की सेवा विस्‍तार पर चल रहे है।

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