Collector Shri Ashish Singh formed teams to ensure effective

MP: प्रतिबंधात्मक आदेशों के प्रभावी पालन कराने के ‍लिये कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने किये दल गठित

प्रतिबंधात्मक आदेशों के प्रभावी पालन कराने के ‍लिये कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने किये दल गठित

ध्वनि प्रदूषण सहित अवैध शराब और मिलावटी खाद्य सामग्री के क्रय-विक्रय सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर दल करेंगे कार्रवाई

इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने इंदौर जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के प्रभावी परिपालन व अन्य नियमों/अधिनियमों के जैसे बाल श्रम की रोकथाम, आबकारी एक्ट, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, गुमाश्ता एक्ट, खाद्य अपमिश्रण, समय से पब/बार आदि संस्थान बंद कराये जाने आदि के उपबन्धों को प्रभावी रूप से लागू कराने, आकस्मिक निरीक्षण व वैधानिक कार्यवाही के लिये एसडीएम के नेतृत्व में दल गठित किये हैं। सबंधित एसडीएम दल के साथ आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जाँच करेंगे तथा अनियमितता पाई जाने पर जाने पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
जारी आदेशानुसार समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) अपने-अपने अनुभाग अंतर्गत आने वाले थानों के सक्षम प्राधिकारी होंगे । दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संबंधित थाने के प्रभारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहेंगे। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी ध्यनि प्रदूषण व अन्य विषयों के संबंध में शिकायतों का निराकरण करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने अनुभाग क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब का क्रय-विक्रय न हो। अपने स्तर पर क्षेत्रानुसार आबकारी अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए नियमित रूप से जांच करना भी सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह अन्य विभागों से संबंधित मामलों में संबंधित विभाग के अधिकारी/निरीक्षकों से समन्वय कर सक्षम कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त उड़न दस्ते द्वारा जांच के निर्देश प्राप्त होने पर तत्काल जाँच कर अधिकतम 03 दिवस के अंदर समुचित जांच प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अपमिश्रित खाद्य सामग्रियों के विक्रय की रोकथाम हेतु खाद्य सामग्रियों की समय-समय पर सैम्पलिंग कर, नमूने एकत्रित कर जाँच हेतु भेजे जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जाँच उपरान्त तद्‌नु‌सार कार्यवाही की जाना भी दल सुनिश्चित करेंगे। जांच में अनियमितता पाई जाने पर संबंधित विभाग द्वारा उनके विभाग से संबंधित नियमों / अधिनियमों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिले के नोडल अधिकारी रहेंगे । समस्त उडनदस्तों द्वारा अपनी औचक जाँचों की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्राधिकारी वाले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी तथा उक्त प्राधिकारी कार्यवाही कर उसकी सूचना मासिक रूप से जिला स्तर के नोडल अधिकारी को देंगे।

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Date : 24 March 2025 Posted By : EDITOR
MP: प्रतिबंधात्मक आदेशों के प्रभावी पालन कराने के ‍लिये कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने किये दल गठित
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प्रतिबंधात्मक आदेशों के प्रभावी पालन कराने के ‍लिये कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने किये दल गठित

ध्वनि प्रदूषण सहित अवैध शराब और मिलावटी खाद्य सामग्री के क्रय-विक्रय सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर दल करेंगे कार्रवाई

इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने इंदौर जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के प्रभावी परिपालन व अन्य नियमों/अधिनियमों के जैसे बाल श्रम की रोकथाम, आबकारी एक्ट, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, गुमाश्ता एक्ट, खाद्य अपमिश्रण, समय से पब/बार आदि संस्थान बंद कराये जाने आदि के उपबन्धों को प्रभावी रूप से लागू कराने, आकस्मिक निरीक्षण व वैधानिक कार्यवाही के लिये एसडीएम के नेतृत्व में दल गठित किये हैं। सबंधित एसडीएम दल के साथ आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जाँच करेंगे तथा अनियमितता पाई जाने पर जाने पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
जारी आदेशानुसार समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) अपने-अपने अनुभाग अंतर्गत आने वाले थानों के सक्षम प्राधिकारी होंगे । दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संबंधित थाने के प्रभारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहेंगे। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी ध्यनि प्रदूषण व अन्य विषयों के संबंध में शिकायतों का निराकरण करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने अनुभाग क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब का क्रय-विक्रय न हो। अपने स्तर पर क्षेत्रानुसार आबकारी अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए नियमित रूप से जांच करना भी सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह अन्य विभागों से संबंधित मामलों में संबंधित विभाग के अधिकारी/निरीक्षकों से समन्वय कर सक्षम कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त उड़न दस्ते द्वारा जांच के निर्देश प्राप्त होने पर तत्काल जाँच कर अधिकतम 03 दिवस के अंदर समुचित जांच प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अपमिश्रित खाद्य सामग्रियों के विक्रय की रोकथाम हेतु खाद्य सामग्रियों की समय-समय पर सैम्पलिंग कर, नमूने एकत्रित कर जाँच हेतु भेजे जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जाँच उपरान्त तद्‌नु‌सार कार्यवाही की जाना भी दल सुनिश्चित करेंगे। जांच में अनियमितता पाई जाने पर संबंधित विभाग द्वारा उनके विभाग से संबंधित नियमों / अधिनियमों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिले के नोडल अधिकारी रहेंगे । समस्त उडनदस्तों द्वारा अपनी औचक जाँचों की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्राधिकारी वाले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी तथा उक्त प्राधिकारी कार्यवाही कर उसकी सूचना मासिक रूप से जिला स्तर के नोडल अधिकारी को देंगे।

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