केजरीवाल को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP
नई दिल्ली – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘अदालत का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।” केजरीवाल ने गिरफ्तारी के साथ-साथ मामले में उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने को भी चुनौती दी थी। वह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार तथा धनशोधन से संबंधित है।
संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।
धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से हाईकोर्ट के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।