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मध्य प्रदेश – Indore: आज से सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें , जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

 

इंदौर। आज से अनलॉक (Unlock) हो रहे Indore शहर में शराब की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है । सोमवार देर रात आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इंदौर जिले की सभी देशी और विदेशी शराब की दुकानों को 1 जून से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जा सकेगा। आदेश में शराब की बिक्री के दौरान कोराना गाइडलाइन का पालन करने की अनिवार्यता के बारे में कहा गया है। लेकिन शराब की दुकानों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि लंबे समय से बंद शराब दुकानें खुलने से वहां लोगों भी भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है।
इससे पहले कलेक्टर ने आदेश जारी कर 1 जून से सप्ताह के 5 दिन दोपहर 12 बजे तक किराने की खेरची दुकानें चालू रखने की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा चलायमान ठेले पर सोमवार से शुक्रवार तक शाम 5 बजे तक फल-सब्जियां बेची जा सकेगी। सुबह 6 से 10 और शाम 5 से 8 बजे तक दूध का वितरण और दूध डेरी चालू रह सकेगी। प्रतिदिन रात 10 से अगले दिन सुबह 8 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। वहीं शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा अर्थात शनिवार-रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। नए आदेश के तहत 15 जून तक विवाह आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
– किराना और ग्रोसरी की खेरची दुकानें सप्ताह में पांच दिन दोपहर बजे तक खुल सकेंगी। सियागंज, मल्हारगंज, छावनी, मालवा मिल और अन्य स्थानों की किराना की थोक दुकानें सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही खुल सकेंगी। इन दुकानों पर माल की बिक्री फोन पर आर्डर लेकर की जाएगी। थोक दुकानों पर ग्राहकों के आने पर रोक रहेगी।
– पूरे जिले में हाट-बाजार से फल व सब्जी की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सब्जी की थोक खरीदी-बिक्री के लिए शहर के चारों ओर सात स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां से ठेले वाले सब्जी खरीदकर शहर के अंदर बेच सकेंगे।
– सभी आटा चक्कियां सप्ताह में पांच दिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चल सकेंगी। दूध वितरण सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक हो सकेगा। इसी समयावधि में दूध डेयरी भी खुली रह सकेंगी। पशु-पक्षी आहार के संस्थान भी खोले जा सकेंगे।
– पूरे जिले में खाद, बीज, कीटनाशक के प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रह सकेंगे। कृषि उपकरण की दुकानें सप्ताह में दो दिन यानी मंगलवार और गुरुवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चल सकेंगी। चश्मे की दुकानेें और मरम्मत सेंटर सप्ताह में पांच दिन चल सकेंगे।
– सीमेंट, सरिया, रेत-गिट्टी, सैनेटरी, टाइल्स, हार्डवेयर, पेंट व इलेक्ट्रिकल सामान की दुकानें, बिजली उपकरण रिपेयरिंग सेंटर सप्ताह में तीन दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। सप्ताह में पांच दिन भारी वाहनों, दो पहिया वाहनों के सर्विस और रिपेयरिंग सेंटर भी खोलने की अनुमति दी गई है।
– सभी प्रकार के उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। कारखानों के कच्चे माल व तैयार माल के आवागमन पर रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, दवाखाने, पशु चिकित्सालय आदि चालू रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग की सेवाओं को अनुमति रहेगी।
– ई-कामर्स कंपनियों और अतिआवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्प, काम वाली बाइयां, रसोइए आदि के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी।

 

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Date : 01 June 2021 Posted By : EDITOR
मध्य प्रदेश – Indore: आज से सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें , जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
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इंदौर। आज से अनलॉक (Unlock) हो रहे Indore शहर में शराब की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है । सोमवार देर रात आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इंदौर जिले की सभी देशी और विदेशी शराब की दुकानों को 1 जून से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जा सकेगा। आदेश में शराब की बिक्री के दौरान कोराना गाइडलाइन का पालन करने की अनिवार्यता के बारे में कहा गया है। लेकिन शराब की दुकानों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि लंबे समय से बंद शराब दुकानें खुलने से वहां लोगों भी भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है।
इससे पहले कलेक्टर ने आदेश जारी कर 1 जून से सप्ताह के 5 दिन दोपहर 12 बजे तक किराने की खेरची दुकानें चालू रखने की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा चलायमान ठेले पर सोमवार से शुक्रवार तक शाम 5 बजे तक फल-सब्जियां बेची जा सकेगी। सुबह 6 से 10 और शाम 5 से 8 बजे तक दूध का वितरण और दूध डेरी चालू रह सकेगी। प्रतिदिन रात 10 से अगले दिन सुबह 8 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। वहीं शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा अर्थात शनिवार-रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। नए आदेश के तहत 15 जून तक विवाह आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
- किराना और ग्रोसरी की खेरची दुकानें सप्ताह में पांच दिन दोपहर बजे तक खुल सकेंगी। सियागंज, मल्हारगंज, छावनी, मालवा मिल और अन्य स्थानों की किराना की थोक दुकानें सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही खुल सकेंगी। इन दुकानों पर माल की बिक्री फोन पर आर्डर लेकर की जाएगी। थोक दुकानों पर ग्राहकों के आने पर रोक रहेगी।
- पूरे जिले में हाट-बाजार से फल व सब्जी की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सब्जी की थोक खरीदी-बिक्री के लिए शहर के चारों ओर सात स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां से ठेले वाले सब्जी खरीदकर शहर के अंदर बेच सकेंगे।
- सभी आटा चक्कियां सप्ताह में पांच दिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चल सकेंगी। दूध वितरण सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक हो सकेगा। इसी समयावधि में दूध डेयरी भी खुली रह सकेंगी। पशु-पक्षी आहार के संस्थान भी खोले जा सकेंगे।
- पूरे जिले में खाद, बीज, कीटनाशक के प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रह सकेंगे। कृषि उपकरण की दुकानें सप्ताह में दो दिन यानी मंगलवार और गुरुवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चल सकेंगी। चश्मे की दुकानेें और मरम्मत सेंटर सप्ताह में पांच दिन चल सकेंगे।
- सीमेंट, सरिया, रेत-गिट्टी, सैनेटरी, टाइल्स, हार्डवेयर, पेंट व इलेक्ट्रिकल सामान की दुकानें, बिजली उपकरण रिपेयरिंग सेंटर सप्ताह में तीन दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। सप्ताह में पांच दिन भारी वाहनों, दो पहिया वाहनों के सर्विस और रिपेयरिंग सेंटर भी खोलने की अनुमति दी गई है।
- सभी प्रकार के उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। कारखानों के कच्चे माल व तैयार माल के आवागमन पर रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, दवाखाने, पशु चिकित्सालय आदि चालू रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग की सेवाओं को अनुमति रहेगी।
- ई-कामर्स कंपनियों और अतिआवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्प, काम वाली बाइयां, रसोइए आदि के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी।

 

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