Notice to Bollywood stars on Pan Masala advertisement

पान मसाला विज्ञापन पर तीन बाॅलीवुड सितारों को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 21 अप्रैल को होगी सुनवाई

पान मसाला विज्ञापन पर तीन बाॅलीवुड सितारों को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 21 अप्रैल को होगी सुनवाई

UNN: कोटा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और पान मसाला बनाने वाली कंपनी को नोटिस भेजा है। इन सभी से 21 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। यह नोटिस एक सामाजिक कार्यकर्ता इंद्र मोहन हनी की शिकायत के बाद जारी किया गया। शिकायत में कहा गया है कि इस विज्ञापन में ‘दाने-दाने में केसर का दम’ कहकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कोटा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अनुराग गौतम ने इस मामले में शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और पान मसाला निर्माता कंपनी को नोटिस भेजा है। सभी पक्षों को 21 अप्रैल तक जवाब देना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक नंदवाना ने कहा कि यह मामला उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है और हम चाहते हैं कि भ्रामक विज्ञापन देने वाली कंपनियों और उनके ब्रांड एंबेसडर को जवाबदेह बनाया जाए। धारा 89 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या कंपनी भ्रामक विज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह करती है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

×
Date : 23 February 2025 Posted By : EDITOR
पान मसाला विज्ञापन पर तीन बाॅलीवुड सितारों को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 21 अप्रैल को होगी सुनवाई
News Image

पान मसाला विज्ञापन पर तीन बाॅलीवुड सितारों को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 21 अप्रैल को होगी सुनवाई

UNN: कोटा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और पान मसाला बनाने वाली कंपनी को नोटिस भेजा है। इन सभी से 21 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। यह नोटिस एक सामाजिक कार्यकर्ता इंद्र मोहन हनी की शिकायत के बाद जारी किया गया। शिकायत में कहा गया है कि इस विज्ञापन में 'दाने-दाने में केसर का दम' कहकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कोटा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अनुराग गौतम ने इस मामले में शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और पान मसाला निर्माता कंपनी को नोटिस भेजा है। सभी पक्षों को 21 अप्रैल तक जवाब देना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक नंदवाना ने कहा कि यह मामला उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है और हम चाहते हैं कि भ्रामक विज्ञापन देने वाली कंपनियों और उनके ब्रांड एंबेसडर को जवाबदेह बनाया जाए। धारा 89 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या कंपनी भ्रामक विज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह करती है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

ईरान-अमेरिका में बातचीत की तैयारी, तेहरान ने रखीं 7 कड़ी शर्तें

📰 Generate e-Paper Clip ईरान-अमेरिका में बातचीत की तैयारी, तेहरान ने रखीं 7 कड़ी शर्तें नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच ईरान और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे बातचीत की जमीन तैयार होती दिख रही है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा है कि तेहरान अमेरिका […]

सिस्टम को स्टूडेंट नहीं, अंधभक्त चाहिए…’, इंदौर से राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला

📰 Generate e-Paper Clip सिस्टम को स्टूडेंट नहीं, अंधभक्त चाहिए…’, इंदौर से राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार को ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम हुआ. छात्रों से बात करते हुए राहुल गांधी ने सवाल पूछने की आदत, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती और देश की संस्थाओं के […]