Rahul Gandhi's sentence stayed, court order respected

राहुल गांधी की सजा पर रोक, कोर्ट के आदेश का सम्मान है

 

नई दिल्ली : ‘मोदी सरनेम’ मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी. कोर्ट ने राहुल को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं तो वहीं भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा सेशंस कोर्ट में जो भी प्रक्रिया चलेगी इसमें कानूनी लड़ाई समाज (मोदी समाज) मिलकर लड़ेगा.सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद पूर्णेश मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी ने मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी समाज, मोदी कास्ट इन सभी का अपमान किया था. इस कृत्य को लेकर उनके खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी. 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया. राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट में भी राहत नहीं मिली.
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहुल को राहत
राहुल गांधी कन्वेक्शन स्टे के लिए हाईकोर्ट गए थे, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली और यहां भी हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया. इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब कन्विक्शन स्टे लागू किया है. राहुल गांधी के दोषसिद्धि होने पर रोक के बाद कांग्रेस में खुशी देशी गई है. कांग्रेस नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताया है.
वहीं, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा विधायक के वकील ने कहा कि, कोर्ट ने इस आधार पर सजा पर रोक लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेशंस कोर्ट के आदेश में अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है, यह स्पष्ट नहीं है. इस मामले में अभी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी.

 

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