The CJP Cockroach Janata Party Saurav Das

भीड़ दिखाने के चक्कर में हाई सिक्योरिटी जोन में उड़ाया ड्रोन? CJP प्रवक्ता के वायरल वीडियो ने खड़े किए बड़े सुरक्षा सवाल

भीड़ दिखाने के चक्कर में हाई सिक्योरिटी जोन में उड़ाया ड्रोन? CJP प्रवक्ता के वायरल वीडियो ने खड़े किए बड़े सुरक्षा सवाल

नई दिल्ली: संसद मार्च के दौरान CJP प्रवक्ता सौरव दास का शेयर किया गया ड्रोन वीडियो अब विवादों में है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो का मकसद जंतर-मंतर पर जुटी भारी भीड़ को दिखाना था, लेकिन अब सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की जरूरी अनुमति ली गई थी? ड्रोन नियम, 2021 के मुताबिक रेड जोन में बिना पूर्व अनुमति ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर सुरक्षा नियमों के पालन पर बहस तेज हो गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित ड्रोन उड़ान के लिए आधिकारिक अनुमति ली गई थी या नहीं। इस मामले में अब तक संबंधित एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
भारत सरकार के डिजिटल स्काई (Digital Sky) एयरोस्पेस के मुताबिक, जंतर-मंतर कई रेड जोन (Red Zone) के भीतर आता है। ड्रोन नियम, 2021 के मुताबिक, रेड जोन में बिना पहले से अनुमति लिए कोई भी व्यक्ति ड्रोन नहीं उड़ा सकता। रेड जोन सबसे ज्यादा प्रतिबंध वाला इलाका होता है और यहाँ ड्रोन उड़ाने की इजाजत सिर्फ केंद्र सरकार ही दे सकती है। ऐसे इलाके में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला माना जाता है।

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Date : 21 July 2026 Posted By : EDITOR
भीड़ दिखाने के चक्कर में हाई सिक्योरिटी जोन में उड़ाया ड्रोन? CJP प्रवक्ता के वायरल वीडियो ने खड़े किए बड़े सुरक्षा सवाल
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भीड़ दिखाने के चक्कर में हाई सिक्योरिटी जोन में उड़ाया ड्रोन? CJP प्रवक्ता के वायरल वीडियो ने खड़े किए बड़े सुरक्षा सवाल

नई दिल्ली: संसद मार्च के दौरान CJP प्रवक्ता सौरव दास का शेयर किया गया ड्रोन वीडियो अब विवादों में है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो का मकसद जंतर-मंतर पर जुटी भारी भीड़ को दिखाना था, लेकिन अब सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की जरूरी अनुमति ली गई थी? ड्रोन नियम, 2021 के मुताबिक रेड जोन में बिना पूर्व अनुमति ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर सुरक्षा नियमों के पालन पर बहस तेज हो गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित ड्रोन उड़ान के लिए आधिकारिक अनुमति ली गई थी या नहीं। इस मामले में अब तक संबंधित एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
भारत सरकार के डिजिटल स्काई (Digital Sky) एयरोस्पेस के मुताबिक, जंतर-मंतर कई रेड जोन (Red Zone) के भीतर आता है। ड्रोन नियम, 2021 के मुताबिक, रेड जोन में बिना पहले से अनुमति लिए कोई भी व्यक्ति ड्रोन नहीं उड़ा सकता। रेड जोन सबसे ज्यादा प्रतिबंध वाला इलाका होता है और यहाँ ड्रोन उड़ाने की इजाजत सिर्फ केंद्र सरकार ही दे सकती है। ऐसे इलाके में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला माना जाता है।

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