मणिपुर समेत तीन राज्यों में एफ्सपा की अवधि बढ़ी, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला

मणिपुर समेत तीन राज्यों में एफ्सपा की अवधि बढ़ी, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (एफ्सपा) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय के अनुसार, मणिपुर में जारी हिंसा के मद्देनजर कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। नए आदेश के तहत मणिपुर के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में 1 अप्रैल 2025 से आगामी छह महीनों तक एफ्सपा प्रभावी रहेगा।
नगालैंड में भी रहेगा प्रभावी
नगालैंड में दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित कर यहां एफ्सपा लागू किया गया है। इसके अलावा कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुनहेबोटो जिलों के कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों में भी यह कानून 1 अप्रैल 2025 से छह महीने तक प्रभावी रहेगा।
अरुणाचल प्रदेश में भी बढ़ा एफ्सपा
अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ तीन पुलिस थानों के क्षेत्रों में भी एफ्सपा की अवधि बढ़ा दी गई है।
यहां बताते चलें कि एफ्सपा को सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार दिए जाने से संबंधित कानून माना जाता है, जो हिंसा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। मणिपुर समेत अन्य दो राज्यों में बढ़ती हिंसा की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।

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