Those who make mistakes at the airport will have up to Rs 1 crore

डीजीसीए: एयरपोर्ट पर गलती करने वालों को भुगतना होगा 1 करोड़ तक का जुर्माना

डीजीसीए: एयरपोर्ट पर गलती करने वालों को भुगतना होगा 1 करोड़ तक का जुर्माना

नई दिल्ली । अब एयरपोर्ट पर गलती से भी मिस्टेक करने वालों के लिए इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 2024 के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने यह जुर्माना निर्धारित किया है और इस जुर्माने से संबंधित दस्तावेजों का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
एक्ट के तहत इस जुर्माने को पांच लेवल में बांटा गया है। पहले लेवल पर 10 हजार रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दूसरे लेवल पर 20 हजार रुपए से 12.50 लाख रुपए, तीसरे लेवल पर 50 हजार रुपए से 25 लाख रुपए, चौथे लेवल पर 75 हजार रुपए से 50 लाख रुपए और पांचवे लेबल पर 1.50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह जुर्माना लापरवाही करने वाले के पद के हिसाब से निर्धारित होगा।
विमान दुर्घटनाओं और फ्लाइट के दौरान दुर्घटनाओं को लेकर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए की कोशिश है कि सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर पैसेंजर की सुरक्षा पर जोर दें। साथ ही, हवाई दुर्घटना या फ्लाइट में हुई किसी भी तरह की घटना की तत्काल सूचना दी जाए और उसकी जांच बिना किसी देरी के पूरी की जाए। डीजीसीए के नए नियम भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइंस में लागू किए गए है। साथ ही यह नियम मानव रहित एयरक्राफ्ट्स पर भी लागू किया गया है। डीजीसीए के अनुसार, किसी भी तरह की दुर्घटना या गंभीर घटना होने पर पायलट एयरक्राफ्ट ओनर या ऑपरेटर को तुरंत इसकी जानकारी एयक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टिगेशन ब्यूरो और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (ब्लैक बॉक्स) या किसी अन्य सबूतों से किसी तरह की कोई छेडछाड़ न की जाए।
दरअसल, 14 मई 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान दुर्घटनाओं और हवाई घटनाओं की जांच को लेकर नए नियम जारी किए थे। इन नियमों के तहत डीजीसीए से लेकर एयरपोर्ट और एयरलाइंस ऑपरेटर तक सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। यह जुर्माना आर्गनाइजेशन की साइज के आधार पर भी तय होगा। वहीं, पद की बात करें तो उप निदेशक पर बैठे अधिकारियों के लिए 10 हजार रुपए से 12.50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं निदेशक रैंक के अधिकारियों के लिए जुर्माना 50 हजार रुपए से 50 लाख तक है और महानिदेशक के लिए यह जुर्माना 1.50 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक है।
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