Women reservation bill passed in Lok Sabha

लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से महिला आरक्षण बिल पारित

 

नई दिल्ली। बुधवार को महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हो गया। महिला आरक्षण बिल में महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए 33% का आरक्षण का प्रावधान है। सदन में बिल को लेकर पक्ष में 454 और खिलाफ में 2 मत डाले गए हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक-2023’ पेश किया. बिल पर चर्चा के बाद महिला आरक्षण पर वोटिंग हुई. लोकसभा सांसद विपक्षी सांसद की मांग पर विधेयक के खंडों पर मतदान कर रहे हैं. आरक्षण बिल पास किए जाने की घोषणा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया है. 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया, 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया है.

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